यमुनानगर: प्रेमिका को लात-घूसे मारकर अधमरा करने के बाद पश्चिमी यमुना नहर में फेंक कर हत्या करने के दोषी को जिला अदालत ने उम्रकैद और 10 हजार रुपये की सजा सुनाई है. दोषी उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर जिले के गांव सढौली का रहने वाला पोपीन है. दोषी प्रेमिका और उसके बच्चों के खर्च से परेशान था.
उप जिला न्यायवादी सुरजीत आर्य के मुताबिक केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मृतका की साढ़े चार साल की बेटी की गवाही को अहम माना. हालांकि सजा से पहले दोषी ने कोर्ट में कहा कि वो गरीब है. परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए उस पर रहम किया जाए. कोर्ट ने दोषी की इस दलील को सिरे से नकार दिया.
ये है पूरा मामला
उप जिला न्यायवादी सुरजीत आर्य ने बताया कि शहर यमुनानगर पुलिस ने तीर्थ नगर टपरी निवासी संतु की शिकायत पर 8 दिसंबर 2017 को पोपीन के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया गया था. पुलिस को दी शिकायत में संतु ने कहा था कि करीब आठ साल पहले उसकी बहन बिंदू देवी की शादी बिहार के जिला सिवान निवासी चंदन से हुई थी. उनका एक लड़का और एक लड़की है.
शिकायत में बताया गया कि पति से मनमुटाव के बाद उसकी बहन यमुनानगर उनके पास आ गई. यहां रहते हुए उसकी बहन की तीर्थ नगर निवासी पोपीन के साथ बातचीत शुरू हो गई. पोपीन उसकी बहन के साथ दशमेश कॉलोनी में किराये के मकान में रहने लगा.
सात दिसंबर की रात मकान मालिक ने फोन कर बताया कि पोपीन और बिंदू घर पर नहीं हैं और उनके बच्चे रो रहे हैं. वो अपने भाई मोंटू के साथ मकान पर गया और बच्चों को साथ ले आया. 15 दिसंबर को पश्चिमी यमुना नहर में राधा-कृष्ण मंदिर के पास बिंदू की लाश मिली. उसकी आंख के पास चोटों के निशान थे.
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पुलिस ने पहले से दर्ज अपहरण के मामले में हत्या की धारा जोड़ी. पुलिस ने जब पोपीन को काबू कर पूछताछ की, तो उसने बिंदू की हत्या की बात स्वीकार कर ली. पुलिस के मुताबिक सात दिसंबर को पोपीन बिंदु और अपने दोस्त के साथ पश्चिमी यमुना नहर पर गया था. यहां पर किसी बात को लेकर उसका बिंदु से झगड़ा शुरू हो गया. इस दौरान वहां बिंदु की बेटी भी आ गई. पुलिस के मुताबिक पोपीन ने लात-घूसे मारकर बिंदु को अधमरा कर दिया. फिर उसे नहर में धक्का दे दिया और फरार हो गया.