ETV Bharat / state

नगर परिषद कर्मचारी का सिर्फ 41 दिन में हुआ ताबदला, HC ने लगाई रोक - नगर पालिका परिषद कर्मचारी ताबदला

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को एक तबादले के विरोध में लगाई गई याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई तक तबादले पर रोक लगा दी है.

high court hearing on Municipal Corporation employee transfer matter
high court hearing on Municipal Corporation employee transfer matter
author img

By

Published : Jun 10, 2020, 11:04 PM IST

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में नरवाना नगर पालिका परिषद में कार्यरत अरविंद बालयान ने याचिका दाखिल कर कहा कि उसका तबादला नगर पालिका सिरसा में किया गया है जबकि उसे नरवाना में 41 दिन पहले ही कार्यरत किया गया है. इस मामले में हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को जवाब तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी. तब तक याचिकाकर्ता के तबादले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.

क्या है मामला?

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बताया कि उसकी 3 साल की सेवा में 14 बार तबादला किया जा चुका है. जबकि उसके खिलाफ किसी भी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है. याचिका में कहा गया है कि ये आदेश पूरी तरह से मनमाने तरीके से जारी किए गए हैं क्योंकि याचिकाकर्ता को जिस पद से हटाया गया है वह अभी भी खाली पड़ा हुआ है केवल एक अन्य कर्मचारी को अतिरिक्त चार्ज दिया हुआ है.

मामले में हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तबादले को लेकर जो आदेश जारी किए गए थे. उस पर रोक लगा दी है इसके अलावा हरियाणा सरकार को यह भी आदेश जारी किए हैं कि एक कर्मचारी के 14 तबादले क्यों किए गए. इसको लेकर एक पर्सनल एफिडेविट भी दाखिल करें.

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में नरवाना नगर पालिका परिषद में कार्यरत अरविंद बालयान ने याचिका दाखिल कर कहा कि उसका तबादला नगर पालिका सिरसा में किया गया है जबकि उसे नरवाना में 41 दिन पहले ही कार्यरत किया गया है. इस मामले में हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को जवाब तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी. तब तक याचिकाकर्ता के तबादले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.

क्या है मामला?

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बताया कि उसकी 3 साल की सेवा में 14 बार तबादला किया जा चुका है. जबकि उसके खिलाफ किसी भी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है. याचिका में कहा गया है कि ये आदेश पूरी तरह से मनमाने तरीके से जारी किए गए हैं क्योंकि याचिकाकर्ता को जिस पद से हटाया गया है वह अभी भी खाली पड़ा हुआ है केवल एक अन्य कर्मचारी को अतिरिक्त चार्ज दिया हुआ है.

मामले में हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तबादले को लेकर जो आदेश जारी किए गए थे. उस पर रोक लगा दी है इसके अलावा हरियाणा सरकार को यह भी आदेश जारी किए हैं कि एक कर्मचारी के 14 तबादले क्यों किए गए. इसको लेकर एक पर्सनल एफिडेविट भी दाखिल करें.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.