चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में नरवाना नगर पालिका परिषद में कार्यरत अरविंद बालयान ने याचिका दाखिल कर कहा कि उसका तबादला नगर पालिका सिरसा में किया गया है जबकि उसे नरवाना में 41 दिन पहले ही कार्यरत किया गया है. इस मामले में हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को जवाब तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी. तब तक याचिकाकर्ता के तबादले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.
क्या है मामला?
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बताया कि उसकी 3 साल की सेवा में 14 बार तबादला किया जा चुका है. जबकि उसके खिलाफ किसी भी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है. याचिका में कहा गया है कि ये आदेश पूरी तरह से मनमाने तरीके से जारी किए गए हैं क्योंकि याचिकाकर्ता को जिस पद से हटाया गया है वह अभी भी खाली पड़ा हुआ है केवल एक अन्य कर्मचारी को अतिरिक्त चार्ज दिया हुआ है.
मामले में हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तबादले को लेकर जो आदेश जारी किए गए थे. उस पर रोक लगा दी है इसके अलावा हरियाणा सरकार को यह भी आदेश जारी किए हैं कि एक कर्मचारी के 14 तबादले क्यों किए गए. इसको लेकर एक पर्सनल एफिडेविट भी दाखिल करें.