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हिट एंड रन कानून में संशोधन के खिलाफ सोनीपत में ट्रांसपोर्टरों का प्रदर्शन

Sonipat Driver Strike: हिट एंड रन कानून में बदलाव के खिलाफ हरियाणा में भी ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं. निजी ऑटो और टैक्सी ड्राइवर सरकार से नया कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं. सोनीपत में ड्राइवरों ने प्रदर्शन के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

hit and run law amendment
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Jan 1, 2024, 3:45 PM IST

Updated : Jan 1, 2024, 3:56 PM IST

हिट एंड रन कानून में संशोधन के खिलाफ सोनीपत में ट्रांसपोर्टरों का प्रदर्शन

सोनीपत: सड़क हादसे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने हिट एंड रन कानून में संशोधन का फैसला किया है. नए कानून के तहत हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है. सरकार के इस फैसले का निजी ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर विरोध कर रहे हैं. राजधानी दिल्ली की सीमा से लगते हरियाणा के सोनीपत जिले में भी निजी टैक्सी चालक, ऑटो ड्राइवर और हरियाणा रोडवेज में कांट्रेक्ट पद पर तैनात चालक हड़ताल कर रहे हैं.

मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के बाद टैक्सी चालकों के साथ-साथ ऑटो और हरियाणा रोडवेज में कांट्रेक्ट पद पर तैनात चालकों में भी गुस्सा दिखाई दे रहा है. ड्राइवरों का कहना है कि जब तक इस संशोधन को वापस नहीं लिया जाएगा उनकी ये हड़ताल जारी रहेगी. हड़ताल के चलते रोडवेज की कई बसें नहीं चल रही हैं, इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

Sonipat Driver Strike
रोडवेज के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की हड़ताल के चलते बसें भी नहीं चली.

हड़ताली ड्राइवरों का कहना है कि हमारी कमाई 10 हजार से ज्यादा नहीं है. हम अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ऑटो चला रहे हैं लेकिन सरकार के नए कानून से हम ऑटो और टैक्सी बेचने को मजबूर हो जाएंगे. हमारी कमाई बंद हो जायेगी तो बच्चों को कैसे पढ़ायेंगे. चालक हादसा जानबूझकर नहीं करते ये सभी जानते हैं.

Sonipat Driver Strike
नारेबाजी करते ड्राइवर.

वहीं हरियाणा रोडवेज में कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात चालकों की सरकार से मांग है कि इस कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए. उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने संशोधन को वापस नहीं लिया तो हम अगली रणनीति बनाकर रोडवेज का चक्का जाम करेंगे. सोनीपत की तरह हरियाणा के अलग-अलग जिलों में ड्राइवर हड़ताल के साथ ही नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- हिट एंड रन के पीड़ितों के लिए मुआवजे का प्रावधान है मगर लोगों को क्यों नहीं मिल रहा फायदा

ये भी पढ़ें- भिवानी में हिट एंड रन के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल, कानून वापसी की कर रहे मांग, 2 जनवरी को अहम बैठक

हिट एंड रन कानून में संशोधन के खिलाफ सोनीपत में ट्रांसपोर्टरों का प्रदर्शन

सोनीपत: सड़क हादसे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने हिट एंड रन कानून में संशोधन का फैसला किया है. नए कानून के तहत हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है. सरकार के इस फैसले का निजी ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर विरोध कर रहे हैं. राजधानी दिल्ली की सीमा से लगते हरियाणा के सोनीपत जिले में भी निजी टैक्सी चालक, ऑटो ड्राइवर और हरियाणा रोडवेज में कांट्रेक्ट पद पर तैनात चालक हड़ताल कर रहे हैं.

मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के बाद टैक्सी चालकों के साथ-साथ ऑटो और हरियाणा रोडवेज में कांट्रेक्ट पद पर तैनात चालकों में भी गुस्सा दिखाई दे रहा है. ड्राइवरों का कहना है कि जब तक इस संशोधन को वापस नहीं लिया जाएगा उनकी ये हड़ताल जारी रहेगी. हड़ताल के चलते रोडवेज की कई बसें नहीं चल रही हैं, इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

Sonipat Driver Strike
रोडवेज के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की हड़ताल के चलते बसें भी नहीं चली.

हड़ताली ड्राइवरों का कहना है कि हमारी कमाई 10 हजार से ज्यादा नहीं है. हम अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ऑटो चला रहे हैं लेकिन सरकार के नए कानून से हम ऑटो और टैक्सी बेचने को मजबूर हो जाएंगे. हमारी कमाई बंद हो जायेगी तो बच्चों को कैसे पढ़ायेंगे. चालक हादसा जानबूझकर नहीं करते ये सभी जानते हैं.

Sonipat Driver Strike
नारेबाजी करते ड्राइवर.

वहीं हरियाणा रोडवेज में कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात चालकों की सरकार से मांग है कि इस कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए. उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने संशोधन को वापस नहीं लिया तो हम अगली रणनीति बनाकर रोडवेज का चक्का जाम करेंगे. सोनीपत की तरह हरियाणा के अलग-अलग जिलों में ड्राइवर हड़ताल के साथ ही नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं.

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Last Updated : Jan 1, 2024, 3:56 PM IST
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