ETV Bharat / state

सोनीपतः जानलेवा हमले के दोषियों को कोर्ट ने सुनाई दस-दस साल की कैद

author img

By

Published : Mar 3, 2020, 7:10 PM IST

सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश मल्होत्रा की अदालत ने हत्या का प्रयास करने के मामले को दो आरोपियों को दस-दस साल की कैद की सजा सुनाई है.

ten years sentenced sonipat court
ten years sentenced sonipat court

सोनीपत: मोहना थाना क्षेत्र के गांव करेवड़ी में खेत में जा रहे किसान पर चाकू से हमला कर हत्या के प्रयास के आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश मल्होत्रा की अदालत ने दोनों दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है.

अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना तो दूसरे पर एक लाख दस हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छः माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. बता दें कि गांव करेवड़ी निवासी राजस्वरूप ने 2 अक्टूबर 2017 को मोहाना थाना पुलिस को बताया था कि वह 1 अक्टूबर को गांव चिटाना के पास अपने खेतों में गया हुआ था.

जानलेवा हमले के दोषियों को कोर्ट ने सुनाई दस-दस साल की कैद.

ये भी पढ़ें- फरीदाबाद के कई इलाकों में दंगों की अफवाह पर पुलिस ने दिया सुरक्षा का भरोसा

उसी समय गांव के युवक के साथ चिटाना गांव का युवक उसके पास पहुंचे. दोनों ने चाकुओं से 8 वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. घायल राजस्वरूप ने किसी तरह परिजनों को सूचना भिजवाई. परिजनों ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया. मोहना थाना पुलिस ने घायल के बयानों के आधार पर मनोज निवासी करेवड़ी व चिटाना निवासी मोनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था.

मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया. पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने मामूली कहासुनी के चलते वारदात को अंजाम दिया था. इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने जानलेवा हमले की धारा-307 में दोषी मनोज निवासी करेवड़ी को 10 साल की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माना व आर्म्स एक्ट के तहत एक साल कैद व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. दोषी मोनू को धारा 307 के तहत दस साल की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ें- गृहमंत्री ने DGP से मांगी एक्शन टेकन रिपोर्ट, जानें अधिकारियों से क्यों नाराज हैं अनिल विज

सोनीपत: मोहना थाना क्षेत्र के गांव करेवड़ी में खेत में जा रहे किसान पर चाकू से हमला कर हत्या के प्रयास के आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश मल्होत्रा की अदालत ने दोनों दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है.

अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना तो दूसरे पर एक लाख दस हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छः माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. बता दें कि गांव करेवड़ी निवासी राजस्वरूप ने 2 अक्टूबर 2017 को मोहाना थाना पुलिस को बताया था कि वह 1 अक्टूबर को गांव चिटाना के पास अपने खेतों में गया हुआ था.

जानलेवा हमले के दोषियों को कोर्ट ने सुनाई दस-दस साल की कैद.

ये भी पढ़ें- फरीदाबाद के कई इलाकों में दंगों की अफवाह पर पुलिस ने दिया सुरक्षा का भरोसा

उसी समय गांव के युवक के साथ चिटाना गांव का युवक उसके पास पहुंचे. दोनों ने चाकुओं से 8 वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. घायल राजस्वरूप ने किसी तरह परिजनों को सूचना भिजवाई. परिजनों ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया. मोहना थाना पुलिस ने घायल के बयानों के आधार पर मनोज निवासी करेवड़ी व चिटाना निवासी मोनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था.

मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया. पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने मामूली कहासुनी के चलते वारदात को अंजाम दिया था. इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने जानलेवा हमले की धारा-307 में दोषी मनोज निवासी करेवड़ी को 10 साल की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माना व आर्म्स एक्ट के तहत एक साल कैद व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. दोषी मोनू को धारा 307 के तहत दस साल की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

ये भी पढ़ें- गृहमंत्री ने DGP से मांगी एक्शन टेकन रिपोर्ट, जानें अधिकारियों से क्यों नाराज हैं अनिल विज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.