सोनीपत: अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने दो सहेलियों से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है. साथ ही कोर्ट ने दोनों दोषियों को 7-7 साल कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
वहीं जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद की सजा भी दोषियों को भुगतनी होगी. बता दें कि दिसंबर, 2018 को दो सहेलियों के परिजनों ने गन्नौर थाने में शिकायत दी थी कि उनकी बेटी कंप्यूटर सीखने के लिए 7 दिसंबर, 2018 को घर से निकली थी. बाद में वो दोनों घर वापस नहीं लौटीं. दोनों का कहीं पता भी नहीं चला. पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटियों को अज्ञातों ने बंधक बनाकर दुष्कर्म किया था.
शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी थी. बाद में लड़की वापस आई तो उसने कोर्ट में बयान दर्ज कराए कि उसकी सहेली उसे लेकर घूमने के लिए कटरा गई थी. वहां उसकी सहेली के पास गन्नौर का गौतम और रितेश आ गए थे. उन्होंने कटरा में कमरा किराये पर लिया और कमरे के अंदर रितेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया था.
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पुलिस ने मामले में दुष्कर्म की धारा जोड़ते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया था. बाद में गौतम को भी गिरफ्तार कर लिया था. मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों को सात-सात साल की कैद और 10-10 हजार रुपये की सजा सुनाई है.