ETV Bharat / state

महिला से रेप मामले में सोनीपत कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई 20-20 साल की सजा, एक आरोपी फरार

author img

By

Published : Apr 20, 2022, 6:09 PM IST

Updated : Apr 20, 2022, 7:45 PM IST

सोनीपत में महिला से रेप मामले (rape case of woman in sonipat) में जिला कोर्ट ने दो दोषियों को 20-20 साल की सजा और दोनों को 72 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया है.

rape case of woman in sonipat
rape case of woman in sonipat

सोनीपत: महिला से रेप (rape case of woman in sonipat) मामले में सोनीपत जिला अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार (Sonipat court sentenced two convicts) दिया था. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत ने अब दोनों को 20-20 साल की कैद और 72,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. खबर है कि महिला को उधार पैसे देने के बहाने दोनों ने होटल में बुलाया फिर वहां पिस्तौल के दम पर दुष्कर्म किया.

पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित महिला ने बताया कि 13 जुलाई 2019 को महिला का भाई घर का निर्माण कर रहा था. जिसके लिए उसके भाई को कुछ पैसों की जरूरत थी. इसके लिए उसने रिश्ते में अपने चाचा वीरभान से संपर्क किया. जिस पर उसका चाचा उन्हें पैसे देने को तैयार हो गया. उन्होंने पांच रुपये प्रति सैकड़ा की दर से ब्याज देने को कहा था. महिला ने बताया कि 12 जुलाई 2019 को उसके चाचा ने उसे फोन कर पैसे देने के बहाने बुलाया.

उसका चाचा उसे गांव के बाहर मिला और बाइक पर बैठाकर ककरोई के रास्ते पर ले गया था. वहां वीरभान महिला को होटल में ले गया. जहां दो अन्य लोग शराब पी रहे थे. बाद में सभी उसके कमरे में आए और पिस्तौल दिखाकर महिला का मुंह बंद कर दिया. इसके बाद सभी ने महिला से रेप किया. करीब छह घंटे तक महिला को होटल के कमरे में रखा गया. साथ ही उसे धमकी दी थी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो मारकर नहर में फेंक देंगे.

बाद में महिला ने अपने परिजनों से संपर्क किया. जिसके बाद महिला थाना पुलिस को शिकायत दी गई. महिला थाना पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लिया था. मामले में पुलिस ने एक आरोपी वीरभान को पहले काबू कर लिया था. बाद में मामले में एससीएसटी एक्ट भी जोड़ दिया था. 13 जनवरी 2020 को तत्कालीन डीएसपी डॉक्टर रवींद्र कुमार की टीम ने जसमेर उर्फ जस्सा को गिरफ्तार कर लिया था.

मामले में तीसरे आरोपी की पहचान नदीपुर माजरा के संजय के रूप में हुई थी. आरोपी संजय मामले में अभी तक फरार है. उसे भगौड़ा घोषित किया गया है. मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे आरपी गोयल की अदालत ने वीरभान और जसमेर उर्फ जस्सा को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषियों को 20 साल कैद की सजा सुनाई है.

हरियाणा की विश्वसनीय खबरों को पढ़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें Etv Bharat APP

सोनीपत: महिला से रेप (rape case of woman in sonipat) मामले में सोनीपत जिला अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार (Sonipat court sentenced two convicts) दिया था. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत ने अब दोनों को 20-20 साल की कैद और 72,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. खबर है कि महिला को उधार पैसे देने के बहाने दोनों ने होटल में बुलाया फिर वहां पिस्तौल के दम पर दुष्कर्म किया.

पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित महिला ने बताया कि 13 जुलाई 2019 को महिला का भाई घर का निर्माण कर रहा था. जिसके लिए उसके भाई को कुछ पैसों की जरूरत थी. इसके लिए उसने रिश्ते में अपने चाचा वीरभान से संपर्क किया. जिस पर उसका चाचा उन्हें पैसे देने को तैयार हो गया. उन्होंने पांच रुपये प्रति सैकड़ा की दर से ब्याज देने को कहा था. महिला ने बताया कि 12 जुलाई 2019 को उसके चाचा ने उसे फोन कर पैसे देने के बहाने बुलाया.

उसका चाचा उसे गांव के बाहर मिला और बाइक पर बैठाकर ककरोई के रास्ते पर ले गया था. वहां वीरभान महिला को होटल में ले गया. जहां दो अन्य लोग शराब पी रहे थे. बाद में सभी उसके कमरे में आए और पिस्तौल दिखाकर महिला का मुंह बंद कर दिया. इसके बाद सभी ने महिला से रेप किया. करीब छह घंटे तक महिला को होटल के कमरे में रखा गया. साथ ही उसे धमकी दी थी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो मारकर नहर में फेंक देंगे.

बाद में महिला ने अपने परिजनों से संपर्क किया. जिसके बाद महिला थाना पुलिस को शिकायत दी गई. महिला थाना पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लिया था. मामले में पुलिस ने एक आरोपी वीरभान को पहले काबू कर लिया था. बाद में मामले में एससीएसटी एक्ट भी जोड़ दिया था. 13 जनवरी 2020 को तत्कालीन डीएसपी डॉक्टर रवींद्र कुमार की टीम ने जसमेर उर्फ जस्सा को गिरफ्तार कर लिया था.

मामले में तीसरे आरोपी की पहचान नदीपुर माजरा के संजय के रूप में हुई थी. आरोपी संजय मामले में अभी तक फरार है. उसे भगौड़ा घोषित किया गया है. मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे आरपी गोयल की अदालत ने वीरभान और जसमेर उर्फ जस्सा को दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषियों को 20 साल कैद की सजा सुनाई है.

हरियाणा की विश्वसनीय खबरों को पढ़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें Etv Bharat APP

Last Updated : Apr 20, 2022, 7:45 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.