सोनीपत: हरियाणा के जिला सोनीपत में अतिरिक्त जिला कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा का ऐलान किया है. अदालत ने दोषी को 70 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि में 50 हजार रुपये पीड़िता को देने का भी आदेश जारी किया है. बता दें कि दोषी रिश्ते में पीड़िता का नाना लगता है. मामला 2022 का है.
मामले की शिकायत रोहतक थाना में 3 जुलाई 2022 को दी गई थी. दो माह पहले तक पीड़िता अपनी मां के साथ गोहाना में रहती थी. रोहतक निवासी दोषी पीड़िता की मां का चाचा लगता है. पीड़िता ने बताया था कि उसकी मां का कोर्ट में केस चल रहा था, जिसके चलते उसकी मां को तारीख पर जाना पड़ता था. मां के घर से जाते ही आरोपी उनके घर आता था. पीड़िता ने बताया की उसने उसकी अश्लील फोटो ले ली थी. जिसके बाद वो अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म करता था.
पीड़िता ने बताया कि वह दो माह से आरोपी के रोहतक स्थित घर पर रहती थी. दोषी और उसकी पत्नी पीड़िता पर बाहर आने-जाने पर नजर रखते थे. उसने अपने साले से पीड़िता का रिश्ता कराने की बात भी कही थी. तंग आकर पीड़िता ने सदर रोहतक थाना में शिकायत दी थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 जुलाई, 2022 को सिटी गोहाना में दुष्कर्म व 6 पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज किया था. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी संदीप को गिरफ्तार किया था.
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