सोनीपत: किसान आंदोलन के दौरान कुंडली बॉर्डर पर तलवार से युवक पर जानलेवा हमले करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने निहंग मनप्रीत को दोषी करार (sonipat court sentenced imprisonment to nihang sikh) दिया है. दोषी निहंग मनप्रीत को अदालत ने 10 साल की कैद और 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर निहंग को 9 महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी. कुंडली गांव निवासी शेखर ने 12 अप्रैल 2021 को कुंडली थाना पुलिस को शिकायत दी थी.
शिकायत में शेखर ने बताया था कि वो टीडीआई मॉल में मजदूरी का करता है. शेखर 12 अप्रैल 2021 को दोपहर एक बजे के करीब खाना खाने के बाद अपने दोस्त सन्नी जो मूलरूप से रोहतक के पुराना बस अड्डा क्षेत्र का रहने वाला है, उसके साथ बाइक पर घर से कुंडली के टीडीआई मॉल जा रहा था. बाइक को शेखर का दोस्त सन्नी चला रहा था. रास्ते में किसान आंदोलन के चलते निहंगों ने कैंप लगाया हुआ था. दोनों बाइक सवार जब प्याऊ मनियारी के कट से एचएसआईआईडीसी के पास पहुंचे तो वहां कुछ निहंग सिखों की पुलिसकर्मियों से बहस चल रही थी. जिससे रास्ता बंद हो गया था.
जब दोनों सड़क किनारे से होकर बाइक निकालने की कोशिश करने लगे तो नीले कपड़े पहने सिख युवक के साथ उनका झगड़ा हो गया. जिसके बाद सिख युवक ने उनका रास्ता रोक लिया. सिख युवक ने हाथ में तलवार ली हुई थी. दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि सिख युवक ने शेखर पर तलवार से सिर पर वार (attacked on youth in sonipat) करने करने की कोशिश की, लेकिन शेखर ने सिर को बचाने के लिए हाथ से तलवार के वार को रोकने की कोशिश की. जिससे शेखर की कलाई पर तलवार लगी. जिसके बाद सरदार युवक ने दूसरा वार करने के लिए तलवार उठाई. तब आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया.
इस दौरान शेखर के कंधे और पीठ पर तलवार के कई घाव हो चुके थे. इसके बाद शेखर और सन्नी बाइक लेकर वहां से भाग निकले. शेखर के दोस्त सन्नी घायल अवस्था में उसे लेकर कुंडली के निजी अस्तपाल पहुंचा. जहां से उसे सामान्य अस्पताल और बाद में पीजीआई रोहतक ले जाया गया. जहां शेखर का इलाज चला. शेख के मुताबिक आरोपी ने अपनी पहचान मनप्रीत के रूप में बताई थी. जो पंजाब के अमृतसर में सुल्तान विंड गांव का रहने वाला है.
शेखर की शिकायत पर कुंडली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी की पहचान दिल्ली के गोविंदपुरी निवासी मनप्रीत के रूप में हुई थी. पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां अदालत के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया था. मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए एएसजे अजय पराशर की अदालत ने आरोपी मनप्रीत को दोषी करार दिया और उसे हत्या की कोशिश में दस साल कैद, 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.