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सोनीपत जिला कोर्ट का फैसला, मासूम से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 20 साल की सजा

राई थाना क्षेत्र के गांव में परिवार के साथ किराए पर रहने वाली चार साल की मासूम से रेप के दोषी को अदालत ने 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है.

20 years imprisonment for raping a girl in sonipat
बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद
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Published : Jan 23, 2020, 6:27 PM IST

Updated : Jan 23, 2020, 8:06 PM IST

सोनीपत: चार साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले हैवान को सोनीपत जिला कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. ये फैसला दोषी पाए जाने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने लिया है.

रेप के दोषी को 20 साल की सजा
बता दें कि बच्ची के पिता ने 14 जनवरी 2019 को राई थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि पड़ोस में किराए पर रहने वाले एक शख्स ने उनकी बेटी का रेप किया है. पिता ने बताया था कि वो और उसकी पत्नी ड्यूटी पर गए थे. जब दोनों ड्यूटी से वापस लौटे तो देखा कि उनकी 4 साल की बेटी खून से लथपथ हालत में फर्श पर पड़ी है. जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया. जहां बच्ची से रेप की पुष्टी हुई.

मासूम से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 20 साल की सजा

ये भी पढ़िए: चंडीगढ़ में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या, जांच में जुटी पुलिस

बच्चे से रेप के आरोप में पुलिस ने पड़ोस के गांव में किराए पर रहने वाले उत्तर प्रदेश के जयसिंह को हिरासत में लिया. जिसके बाद कोर्ट ने जयसिंह को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 10000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अगर दोषी जुर्माना अदा न करेगा तो उसे 2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

सोनीपत: चार साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले हैवान को सोनीपत जिला कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. ये फैसला दोषी पाए जाने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने लिया है.

रेप के दोषी को 20 साल की सजा
बता दें कि बच्ची के पिता ने 14 जनवरी 2019 को राई थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि पड़ोस में किराए पर रहने वाले एक शख्स ने उनकी बेटी का रेप किया है. पिता ने बताया था कि वो और उसकी पत्नी ड्यूटी पर गए थे. जब दोनों ड्यूटी से वापस लौटे तो देखा कि उनकी 4 साल की बेटी खून से लथपथ हालत में फर्श पर पड़ी है. जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया. जहां बच्ची से रेप की पुष्टी हुई.

मासूम से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 20 साल की सजा

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बच्चे से रेप के आरोप में पुलिस ने पड़ोस के गांव में किराए पर रहने वाले उत्तर प्रदेश के जयसिंह को हिरासत में लिया. जिसके बाद कोर्ट ने जयसिंह को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 10000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अगर दोषी जुर्माना अदा न करेगा तो उसे 2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

Intro:राई थाना क्षेत्र के गांव में परिवार के साथ किराए पर रहने वाली 4 साल की मासूम से यौनाचार के दोषी को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। जनवरी 2019 के मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी।


Body:बच्ची के पिता ने 14 जनवरी 2019 को राई थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि वह पत्नी के साथ ड्यूटी पर गए थे। ड्यूटी से जब वे वापस लौटे तो देखा कि उनकी 4 साल की बेटी के कपड़े खून से सने हुए थे। पूछने पर बच्चों से पता चला कि दूसरे मोहल्ले में किराए पर रहने वाले उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुरी टिकसारी निवासी जयसिंह ने उनकी बेटी के साथ गलत काम किया है। इसके बाद वे बच्ची को लेकर थाने पहुंचे। मेडिकल कराने पर बच्ची के साथ यौनाचार की पुष्टि हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है।


Conclusion:अदालत ने सजा के साथ ही दोषी पर ₹10000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
Last Updated : Jan 23, 2020, 8:06 PM IST
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