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सोनीपत: जाखोली गांव में हुई हत्या के मामले में 12 आरोपियों को उम्रकैद की सजा - sonipat district court

सोनीपत में एक युवक की हत्या और दो अन्य को घायल करने के मामले में 12 आरोपियों को सजा सुनाई गई है. जिला अदालत ने सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

jakholi village murder case
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Published : Feb 27, 2020, 3:34 PM IST

सोनीपत: गांव जाखोली में पुरानी रंजिश को लेकर होली के दिन हुए खूनी संघर्ष में युवक की हत्या और दो अन्य को घायल करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश गुप्ता की अदालत ने पूर्व सरपंच समेत 12 आरोपियों को दोषी करार दिया है.

अदालत ने सभी दोषियों को उम्रकैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी. दोषियों में तीन परिवारों के आठ भाई भी शामिल हैं.

हत्या के मामले में 12 आरोपियों को उम्रकैद की सजा, देखें वीडियो

ये है पूरा मामला विस्तार से पढ़ें

गांव जाखोली निवासी तेजपाल ने 25 मार्च 2016 को पुलिस को बताया था कि होली के दिन ढोल के साथ गांव में प्रभात फेरी निकालने की परंपरा है. घटना के दिन सुबह भी प्रभात फेरी निकाली जा रही थी. जिसमें सरपंच गौरव गुट के पवन, अनिल, सतीश, अशोक, तेजपाल, अतुल, रोहित व अन्य शामिल थे.

जब वो पूर्व सरपंच नवीन के घर के बाहर पहुंचे तो उन्हें ढोल बजाने से रोक दिया गया. इस पर पूर्व सरपंच नवीन और उसके गुट के साथ सरपंच गुट के लोगों का झगड़ा हो गया. इसमें दोनों गुटों में जमकर तेजधार हथियार चले. तेजधार हथियार और लाठियों से हुए हमले में गौरव गुट से अनिल, पवन, सतीश, अशोक, तेजपाल, अतुल और दूसरे गुट से पूर्व सरपंच नवीन और मुकेश घायल हो गए थे.

ये भी पढ़ें- चंडीगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक ने तीन को कुचला, दो की मौत, एक घायल

घायलों को पहले सोनीपत बाद में दिल्ली के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया. हमले में घायल हुए अनिल ने दिल्ली में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस ने मामले में घायल तेजपाल के बयान पर नवीन, नरेंद्र, रविंदर, विकास, विक्रांत, कपिल, दीपक उर्फ दीपा, मोहित, दीपक उर्फ घण, किरणपाल, राजा, राकेश उर्फ सांप तथा अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

जिला अदालत ने सुनाई सजा

मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश गुप्ता की अदालत ने पूर्व सरपंच व उसके दो भाइयों समेत 12 आरोपियों को दोषी करार दिया है. अदालत ने नवीन, नरेंद्र, रविंदर, विकास, विक्रांत, कपिल, दीपक उर्फ दीपा, मोहित, दीपक उर्फ घण, धर्मपाल, राजा, राकेश को आईपीसी धारा 302 में उम्रकैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

दोषियों को जानलेवा हमले की धारा 307 में सात साल कैद व 7-7 हजार रुपए जुर्माना, 325 में तीन साल कैद व 3 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. जुर्माना ना देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी.

सोनीपत: गांव जाखोली में पुरानी रंजिश को लेकर होली के दिन हुए खूनी संघर्ष में युवक की हत्या और दो अन्य को घायल करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश गुप्ता की अदालत ने पूर्व सरपंच समेत 12 आरोपियों को दोषी करार दिया है.

अदालत ने सभी दोषियों को उम्रकैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी. दोषियों में तीन परिवारों के आठ भाई भी शामिल हैं.

हत्या के मामले में 12 आरोपियों को उम्रकैद की सजा, देखें वीडियो

ये है पूरा मामला विस्तार से पढ़ें

गांव जाखोली निवासी तेजपाल ने 25 मार्च 2016 को पुलिस को बताया था कि होली के दिन ढोल के साथ गांव में प्रभात फेरी निकालने की परंपरा है. घटना के दिन सुबह भी प्रभात फेरी निकाली जा रही थी. जिसमें सरपंच गौरव गुट के पवन, अनिल, सतीश, अशोक, तेजपाल, अतुल, रोहित व अन्य शामिल थे.

जब वो पूर्व सरपंच नवीन के घर के बाहर पहुंचे तो उन्हें ढोल बजाने से रोक दिया गया. इस पर पूर्व सरपंच नवीन और उसके गुट के साथ सरपंच गुट के लोगों का झगड़ा हो गया. इसमें दोनों गुटों में जमकर तेजधार हथियार चले. तेजधार हथियार और लाठियों से हुए हमले में गौरव गुट से अनिल, पवन, सतीश, अशोक, तेजपाल, अतुल और दूसरे गुट से पूर्व सरपंच नवीन और मुकेश घायल हो गए थे.

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घायलों को पहले सोनीपत बाद में दिल्ली के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया. हमले में घायल हुए अनिल ने दिल्ली में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस ने मामले में घायल तेजपाल के बयान पर नवीन, नरेंद्र, रविंदर, विकास, विक्रांत, कपिल, दीपक उर्फ दीपा, मोहित, दीपक उर्फ घण, किरणपाल, राजा, राकेश उर्फ सांप तथा अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

जिला अदालत ने सुनाई सजा

मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश गुप्ता की अदालत ने पूर्व सरपंच व उसके दो भाइयों समेत 12 आरोपियों को दोषी करार दिया है. अदालत ने नवीन, नरेंद्र, रविंदर, विकास, विक्रांत, कपिल, दीपक उर्फ दीपा, मोहित, दीपक उर्फ घण, धर्मपाल, राजा, राकेश को आईपीसी धारा 302 में उम्रकैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

दोषियों को जानलेवा हमले की धारा 307 में सात साल कैद व 7-7 हजार रुपए जुर्माना, 325 में तीन साल कैद व 3 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. जुर्माना ना देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी.

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