सिरसा: पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई आदालत ने भ्रष्टाचार (Corruption) के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. न्यायाधीश डॉ. सुशील गर्ग ने सिरसा जिले में आयकर विभाग में तैनात रह चुके डिप्टी कमिश्नर नितिन गर्ग (Nitin Garg) को रिश्वत लेने के आरोप में चार साल की सजा सुनाई है.
आपको बता दें कि साल 2016 में सिरसा के व्यवसायी पुरषोतम कुमार गोयल ने सीबीआई को 2 लाख रुपए रिश्वत मांगने की शिकायत दी थी. जिसके आधार पर नितिन गर्ग पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में अब नितिन गर्ग दोषी पाए गए, जिस पर अदालत द्वारा चार साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
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रंगे हाथ पकड़ा गया था नितिन गर्ग
शिकायतकर्ता पुरुषोत्तम कुमार गोयल का आरोप था कि नितिन गर्ग की तरफ से साल 2013-14 की असेसमेंट के लिए नोटिस भेजा था. इससे निपटने के लिए नितिन गर्ग की तरफ से उनसे 2 लाख रुपये की रिश्वत (Bribe) मांगी थी, इसके साथ ही धमकी भी दी थी कि अगर रिश्वत नहीं दी तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.
जब नितिन गर्ग ने 2 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की तो उससे पहले ही पुरुषोत्तम द्वारा सीबीआई को सूचना दे दी थी. आरोपी नितिन गर्ग ने पुरुषोत्तम को बठिंडा के घोड़ा चौक पर अपनी निजी ग्लोबल लैब में बुलाया. पुरुषोत्तम वहां 2 लाख रुपये की राशि लेकर पहुंचा. जैसे ही पुरुषोत्तम की तरफ से 2 लाख रुपये की राशि दी गई तो हाथों-हाथ ही सीबीआई ने आरोपी नितिन गर्ग को रंगे हाथ (Red Handed Arrested) पकड़ लिया था.
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मिली आय से अधिक संपत्ति
सीबीआई ने नितिन गर्ग के बठिंडा स्थित आवास और दफ्तर में दबिश दी. वहां से सीबीआई को एक किलो 620 ग्राम सोना, 60 लाख की कीमत के हीरे, 15.60 लख कैश, 5 लाख रुपये की चांदी के साथ-साथ उसके परिवार के विभिन्न सदस्यों के नाम पर कुल 26 बैंक अकाउंट और 2 बैंक लॉकर के दस्तावेज हासिल हुए.
पांच साल बाद आया फैसला
गिरफ्तार के बाद से ही ये मामला सीबीआई कोर्ट में विचाराधीन था. केस न. 1605/2016 के तहत लगभग पांच साल के बाद 7 जून को सीबीआई की विशेष अदालत में आरोपी नितिन गर्ग को 4 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.
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