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सिरसा: चेक बाउंस के दोषी को एक साल कैद, 6 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना

सिरसा जिला कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में दोषी को सजा सुनाई है. जिला कोर्ट ने दोषी को एक साल की सजा और 6 लाख 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है.

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चेक बाउंस के दोषी को एक साल कैद
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Published : Feb 5, 2021, 11:47 AM IST

सिरसा: सिरसा जिला कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले के दोषी को सजा सुनाई है. जिला कोर्ट ने दोषी को एक साल सजा और 6 लाख 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर एक दोषी को 1 महीने अतिरिक्त सजा का प्रावधान होगा.

ये भी पढ़ें :अंबाला नगर परिषद ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देने पर बिल्डिंग को किया सील

बता दें कि मामले के सिरसा के वार्ड नंबर-25 चंडीगढ़िया मोहल्ला निवासी भूषण कुमार पुत्र वेद सिंह के खिलाफ वर्ष 2017 में कोर्ट में चेक बाउंस का केस दर्ज हुआ था. जिसके बाद 3 साल तक ये केस कोर्ट में चला और जिसके तहत गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भूषण कुमार को दोषी करार देते हुए एक साल की कैद व 6 लाख 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

सिरसा: सिरसा जिला कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले के दोषी को सजा सुनाई है. जिला कोर्ट ने दोषी को एक साल सजा और 6 लाख 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर एक दोषी को 1 महीने अतिरिक्त सजा का प्रावधान होगा.

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बता दें कि मामले के सिरसा के वार्ड नंबर-25 चंडीगढ़िया मोहल्ला निवासी भूषण कुमार पुत्र वेद सिंह के खिलाफ वर्ष 2017 में कोर्ट में चेक बाउंस का केस दर्ज हुआ था. जिसके बाद 3 साल तक ये केस कोर्ट में चला और जिसके तहत गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भूषण कुमार को दोषी करार देते हुए एक साल की कैद व 6 लाख 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

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