सिरसा: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 के लिए गाइडलाइन जारी कर दिए हैं. नई गाइडलाइन के अनुसार अब रात में लोगों की आवाजाही पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है. नए गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान अब 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे. वहीं योग संस्थानों और जिम को पांच अगस्त से खोलने की अनुमति होगी. सिरसा जिला प्रशासन ने सिरसा में बढ़ते कोरोना के मामले देख सिरसा वासियों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की अपील की.
सिरसा के अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि इन गतिविधियों के संचालन के दौरान शारीरिक दूरी समेत अन्य निर्देशों व कोरोना बचाव उपायों का सख्ती के साथ पालन करना होगा. स्कूल कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे. सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की अनुमति नहीं होगी. धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों, रैलियों और कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी. जिनमें भीड़ जमा होती है.
उन्होंने बताया कि नई गाइडलाइन में रात में लगे कर्फ्यू को हटा दिया गया है. अब रात में लोगों के आवागमन पर पाबंदी नहीं रहेगी. पांच अगस्त से योग संस्थान, जिम खोलने की मंजूरी दी गई है. हालांकि इस दौरान शारीरिक दूरी समेत अन्य नियमों की पालन करना अनिवार्य होगा.
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा. वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों को जमा होने की इजाजत नहीं होगी. अंतिम संस्कार में भी 20 लोगों से ज्यादा के शामिल होने पर पाबंदी रहेगी. कोविड-19 के बचाव के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए दुकानों के सामने पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी. सार्वजनिक स्थान पर थूकना गैर कानूनी है. इसके साथ-साथ सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, तंबाकू खाने पर प्रतिबंधित होगा.
उन्होंने बताया कि सभी को आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करना अनिवार्य है और इसका उपयोग करें. कार्यालयों, कार्य स्थल में अधिकारियों व कर्मचारियों के मोबाइल में आरोग्य सेतू एप डाउनलोड होना चाहिए. रोजाना एप पर अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अपडेट करें.
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