रोहतक: शुक्रवार को रोहतक में 2012 के केस में कोर्ट की ओर से दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. एडिशनल सेशन जज राजकुमार यादव की कोर्ट ने पिस्तौल के बल पर एक किशोर का अपहरण कर और उसके पिता से 50 लाख रुपये फिरौती मांगने के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही दोषी पर जुर्माना भी लगाया गया है. गौरतलब है कि गुरुग्राम के सेक्टर-4 के रहने वाले रामफल शर्मा 3 नवंबर 2012 को अपने 17 साल के बेटे अमित कुमार के साथ गुगामेड़ी के दर्शन करने के बाद कार से घर लौट रहे थे.
जब वे बसाना-महम रोड के पास पहुंचे तो एक मोटरसाइकिल ने ओवरटेक कर उनकी कार को रुकवा लिया. मोटरसाइकिल पर पुलिस की वर्दी में दो युवक सवार थे. उन युवकों ने गालियां देनी शुरू कर दी. रामफल ने कारण पूछा तो कार की चाभी निकाल ली और फिर मारपीट करने लग गए. इसी दौरान उनके कुछ साथी और आ गए. वे कार की पिछली सीट पर बैठ गए और पिस्तौल के बल पर रामफल व उसके बेटे को खेत में ले जाकर हाथ पैर बांध दिए.
उन युवकों ने रामफल के बेटे को अपने पास रख लिया और बेटे को छोड़ने की एवज में रामफल से 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी. साथ ही धमकी दी कि अगर पुलिस में शिकायत दी तो बेटे को जान से मार देंगे. फिर वे युवक रामफल को अधमरा कर उसके बेटे को लेकर फरार हो गए. रामफल ने इस मामले की सूचना एसपी रोहतक को दी. लेकिन बेटे की जान के खातिर एफआईआर दर्ज न कर गोपनीय तरीके से काम करने का अनुरोध किया.
रोहतक में किशोर का अपहरण मामले पर कलानौर पुलिस ने 5 नवंबर को रामफल के बेटे को बरामद कर लिया. 11 नवंबर 2012 को कलानौर पुलिस स्टेशन में इस संबंध में विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया. बाद में कलानौर पुलिस स्टेशन की टीम ने सोनीपत जिला के कामी गांव के देवेंद्र उर्फ लीलू को 15 दिसंबर 2012 को गिरफ्तार कर लिया.
कलानौर पुलिस स्टेशन के एसएचओ राजबीर सिंह ने बताया कि इसी मामले में अब दोषी देवेंद्र को एडिशनल सेशन जज राजकुमार यादव की कोर्ट ने रोहतक में अपहरणकर्ता को उम्रकैद की सजा दी है. एडिशनल सेशन जज ने आईपीसी की धारा 364 ए के तहत उम्रकैद व 5 हजार जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर 2 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है. आईपीसी की धारा 395,397 में 7 साल की सजा व 5 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा होगी.