रोहतक: शुक्रवार को एडिशनल सेशन जज ने रोहतक में सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. नरेश कुमार की कोर्ट ने 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के चार दोषियों को उम्रकैद दिया है. दरअसल, दोषियों ने 8 साल की बच्ची को टॉफी का लालच देकर रेलवे यार्ड में सामूहिक दुष्कर्म किया था. कोर्ट ने उम्रकैद के साथ ही सभी दोषियों पर 8-8 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
रोहतक में सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दोषियों में एक उत्तर प्रदेश, एक राजस्थान, एक झज्जर और एक रोहतक का रहने वाला है. गौरतलब है कि 31 जनवरी 2019 को एक व्यक्ति अपनी 8 साल की बेटी को लेकर रेलवे स्टेशन स्थित जीआरपी थाना में पहुंचा. पीड़ित ने शिकायत दी कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है. वह सुबह मजदूरी पर चला गया था. शाम को आया तो 8 साल की बेटी उसे नहीं मिली. बेटी को ढूंढ़ता हुआ रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां वह कहीं दिखाई नहीं दी. जब रेलवे यार्ड की ओर गया, तो वहां वाशिंग लाइन के पास बने कमरे के पास रोने की आवाज सुनाई दी. उसे देखकर 4 युवक भाग गए.
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अंदर देखा तो घायल हालत में उसकी बेटी वहां पड़ी थी. वह पिता को देखकर रोने लगी. जिसके बाद वह अपनी बेटी को लेकर जीआरपी थाने में गया. उस व्यक्ति ने बताया कि वह एक आरोपी को पहचानता है. पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाकर आरोपियों के खिलाफ अपहरण के बाद सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया. बाद में पुलिस ने झज्जर के कुलताना निवासी धर्मबीर उर्फ मोनू, रोहतक के गढ़ी मोहल्ला निवासी सागर, राजस्थान निवासी संतोष और उत्तर प्रदेश निवासी राहुल उर्फ चीनू को गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में शुक्रवार को एडिशनल सेशन जज नरेश कुमार की कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रक्रैद की सजा सुनाई है.