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मुश्किल में मनीष ग्रोवरः रोहतक कोर्ट का आदेश, मनीष ग्रोवर पर दर्ज होगी FIR - सहकारिता राज्यमंत्री मनीष ग्रोवर

रोहतक जिला अदालत ने प्रदेश के सहकारिता राज्यमंत्री मनीष ग्रोवर और रमेश लोहार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं.

सहकारिता राज्यमंत्री मनीष ग्रोवर
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Published : Jul 24, 2019, 9:15 PM IST

रोहतकः लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेसी नेताओं के बीच हुई झड़प में बुधवार को जिला अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट में एडिशनल सेशन जज ने हरियाणा के सहकारिता राज्यमंत्री मनीष ग्रोवर और रमेश लोहार के खिलाफ पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए है.

मामले की जानकारी देते वकील

याचिकाकर्ता के वकील जितेंद्र हुड्डा ने बताया कि अदालत ने 3 जून 2019 को दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था. उन्होंने बताया कि इस आदेश के खिलाफ एसएचओ शिवाजी कॉलोनी ने रिवीजन फाइल की थी. जिसको आज एडिशनल सेशन जज की कोर्ट ने निरस्त कर दिया और 3 जून 2019 का आदेश यथावत बनाए रखने को पुलिस को निर्देश दिए. कोर्ट ने धारा 420, 506, 483, 188 ,171-सी , 166-ए ,511, 34, 120-बी के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं.

क्या है पूरा मामला ?
12 मई को मतदान के दिन सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर और पूर्व विधायक बीबी बत्रा के बीच काठमंडी स्थित बूथ पर विवाद हो गया था. इस दौरान जिला बार प्रधान लोकेंद्र फौगाट भी पूर्व विधायक के साथ में थे. उन्होंने बीच-बचाव कराने का प्रयास किया लेकिन तभी सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर के काफिले में आए रमेश लोहार ने जान से मारने की धमकी दी.

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि रमेश लोहार ने गाड़ियों की नंबर प्लेट भी बदली थी जिसको लेकर उस समय एसपी रोहतक को शिकायत दी गई थी लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई थी. जिसका मामला कोर्ट में चल रहा था और आज कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वो दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें.

रोहतकः लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेसी नेताओं के बीच हुई झड़प में बुधवार को जिला अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट में एडिशनल सेशन जज ने हरियाणा के सहकारिता राज्यमंत्री मनीष ग्रोवर और रमेश लोहार के खिलाफ पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए है.

मामले की जानकारी देते वकील

याचिकाकर्ता के वकील जितेंद्र हुड्डा ने बताया कि अदालत ने 3 जून 2019 को दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था. उन्होंने बताया कि इस आदेश के खिलाफ एसएचओ शिवाजी कॉलोनी ने रिवीजन फाइल की थी. जिसको आज एडिशनल सेशन जज की कोर्ट ने निरस्त कर दिया और 3 जून 2019 का आदेश यथावत बनाए रखने को पुलिस को निर्देश दिए. कोर्ट ने धारा 420, 506, 483, 188 ,171-सी , 166-ए ,511, 34, 120-बी के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं.

क्या है पूरा मामला ?
12 मई को मतदान के दिन सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर और पूर्व विधायक बीबी बत्रा के बीच काठमंडी स्थित बूथ पर विवाद हो गया था. इस दौरान जिला बार प्रधान लोकेंद्र फौगाट भी पूर्व विधायक के साथ में थे. उन्होंने बीच-बचाव कराने का प्रयास किया लेकिन तभी सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर के काफिले में आए रमेश लोहार ने जान से मारने की धमकी दी.

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि रमेश लोहार ने गाड़ियों की नंबर प्लेट भी बदली थी जिसको लेकर उस समय एसपी रोहतक को शिकायत दी गई थी लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई थी. जिसका मामला कोर्ट में चल रहा था और आज कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वो दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें.

Intro:आज रोहतक की अदालत में एडीशनल सेशन जज ने हरियाणा के सहकारिता राज्यमंत्री मनीष ग्रोवर और रमेश लोहार के खिलाफ पुलिस को एफ आई आर दर्ज करने के आदेश दिए । मामला 12 मई का है पोलिंग के समय रोहतक एक बूथ पर कांग्रेस के नेताओं और बीजेपी के नेताओं के बीच पोलिंग को प्रभावित करने को लेकर आपस में झड़प हो गई थी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि उस समय मंत्री मनीष ग्रोवर मतदाताओं को प्रभावित कर रहे थे और रमेश लोहार उनकी मदद कर रहा था जैसे ही उन्होंने रोकने की कोशिश की तो रमेश लोहार ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी ।याचिकाकर्ता ने आरोप भी लगाया है की रमेश लोहार ने गाड़ियों की नंबर प्लेट भी बदली हुई थी जिसको लेकर उस समय एसपी रोहतक को शिकायत दी गई थी लेकिन एफ आई आर दर्ज नहीं हो पाई थी जिसका मामला कोर्ट में चल रहा था और आज कोर्ट ने इन दोनों के खिलाफ पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वह दोनों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करें । Body: याचिकाकर्ता के वकील जितेंद्र हुड्डा ने बताया कि मामला लोकसभा के मतदान के दिन 12 मई का है रोहतक शहर के एक बूथ पर हरियाणा के सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर और रमेश लोहार मतदान को प्रभावित कर रहे थे जिन का पीछा करते हुए निवर्तमान सांसद दीपेंद्र हुड्डा पूर्व विधायक रोहतक बीबी बतरा और रोहतक बार के प्रधान लोकेंद्र फोड़ा फोगाट मौके पर पहुंचे जहां इनकी आपस में बहस हुई और बहस में रमेश लोहार ने लोकेंद्र फोगाट को जान से मारने की धमकी दी। वकील ने बताया कि उस समय रमेश लोहार अपनी गाड़ियों के नंबर प्लेट भी बदले हुए थे और अवैध तरीके से बूथ के अंदर मतदाताओं को प्रभावित कर रहे थे जिसकी शिकायत पुलिस कप्तान को दी गई लेकिन मामला दर्ज नहीं हो पायाConclusion:उसके बाद याचिकाकर्ता अदालत गए जहां पर अदालत ने 3-6-2019 को दोनों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने के निर्देश दिए थे , लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था जबकि इस आदेश के खिलाफ एसएसओ शिवाजी कॉलोनी ने रिवीजन फाइल की थी ।जिसको आज एडीशनल सेशन जज की कोर्ट ने निरस्त कर दिया और 3-6- 2019 का आदेश यथावत बनाए रखने को पुलिस के निर्देश दिए, धारा 420, 506, 483, 188 ,171 सी , 171 एप, 166 ए ,511 34, 120 बी के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

बाइट -जितेंद्र गुड्डा वकील याचिकाकर्ता
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