रोहतक: हरियाणा के रोहतक जिले में कोर्ट ने एक किशोरी से रेप के आरोपी को (accused got bail to marry victim) जमानत दे दी है. नारी निकेतन में रह रही दुष्कर्म पीडि़ता आरोपी के बच्चे की मां बन चुकी है. हालांकि आरोपी ने स्थाई जमानत की मांग की थी. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने स्थाई जमानत तो नहीं दी लेकिन एक लाख रूपए की जमानत राशि पर 15 दिन की अंतरिम जमानत दे दी.
दरअसल पूरा मामला जनवरी 2022 में रोहतक क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया था कि उसकी 17 वर्ष की बेटी दुकान पर सामान लेने गई थी. लेकिन लड़की के घर ना लौटने पर पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर इस संबंध में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया. वारदात के समय किशोरी (Rape case in Rohtak) नाबालिग थी.
इसलिए केस में अपहरण के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366ए, 376, 4 पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट भी जोड़ा गया. बाद में पीडि़ता ने कोर्ट में बयान दिया था कि वह अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गई थी. अब अपने परिवार के साथ भी नहीं रहना चाहती. कोर्ट ने पीडि़ता को नारी निकेतन भेज दिया था. जबकि आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. इस बीच पता चला कि किशोरी सात माह की गर्भवती है और अब उसने बच्चे को जन्म दिया है. बचाव पक्ष के वकील पीयूष गक्खड़ ने कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि किशोरी और युवक एक-दूसरे से प्यार करते हैं.
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साथ ही अब दोनों बालिग हो चुके हैं. इसलिए शादी भी करना चाहते हैं। यही कारण है कि लड़की ने अब तक आरोपी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है. अब लड़की मां बन गई है. आरोपी न केवल लड़की से शादी करना चाहता है बल्कि डीएनए टेस्ट कराने को भी तैयार है. अदालत ने आरोपी को एक लाख के निजी मुचलके पर 15 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है.
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