रोहतक: महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी (MDU) के हॉस्टल में एक छात्र पर करीब 7 सात साल पहले जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया. उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. पीजीआईएमएस पुलिस स्टेशन रोहतक की टीम को सूचना मिली थी कि साहिल सर्किट हाउस के पास मौजूद है. इस पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच कर उसे गिरफ्तार कर लिया. गौरतलब है कि 6 मई 2016 को महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के कैलाश हॉस्टल में छात्रों के एक गुट ने 3 छात्रों पर चाकू, सूए व डंडे से जानलेवा हमला कर दिया था.
जानकारी के अनुसार इन हमलावरों के पास पिस्तौल भी थी. इस हमले में सोनीपत के गोरड़ गांव निवासी छात्र पवन, बुटाना गांव निवासी राकेश उर्फ रॉकी व प्रवीन घायल हो गए थे. पीजीआईएमएस पुलिस स्टेशन रोहतक में इस संबंध में आईपीसी की धारा 148, 149, 323, 324, 325, 307 व 452 के तहत केस दर्ज किया गया था.
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पुलिस में दर्ज शिकायत में गोरड़ गांव निवासी पवन ने बताया कि 6 मई को एमडीयू की लाइब्रेरी में टेस्ट की तैयारी करने के लिए आया हुआ था. दोपहर के समय वह अपने दोस्त मोहित ढुल से नोटिस लेने क लिए यूनिवर्सिटी के कैलाश हॉस्टल के कमरा नंबर 147 में गया हुआ था. वहां पहुंचने पर पता चला कि छात्र राकेश उर्फ रॉकी व प्रवीन ने हॉस्टल के कमरा नंबर 116 में रह रहे छात्र संदीप रमन, टोनी, भोलू व अजय आदि की हॉस्टल में हुड़दंग करने की शिकायत की है.
पवन नोटिस लेकर कमरा नंबर 147 से बाहर निकला तो हॉस्टल मैस की ओर से अजय, संदीप, रमन, मनीष, साहिल व ढीलू नामक छात्र आए. जींद के माली गांव के अजय के हाथ में पिस्तौल, भोलू के हाथ में चाकू, टीनू के हाथ में सुआ और साहिल, मनीष और संदीप रमन के हाथ में डंडे थे. वे सभी राकेश व प्रवीन के पीछे भाग रहे थे. इन सभी छात्रों को देखकर पवन दोबारा कमरा नंबर 147 में चला गया जबकि राकेश कमरा नंबर 146 में घुस गया और प्रवीन सीधा गैलरी के पास कमरे की ओर भागा.
पवन के पीछे भोलू भी कमरे में घुस आया और चाकू से उसके पेट में वार किया. इसके बाद साहिल ने डंडा सिर में दे मारा और टीनू ने सुए से पेट में वार किया. अचानक हुए हमले में पवन गंभीर घायल हो गया. इस वारदात के दौरान राकेश व प्रवीन भी घायल हो गए थे. पवन, राकेश व प्रवीन को इलाज के लिए पीजीआईएमएस में दाखिल कराया गया, जहां बाद में पुलिस ने आरोपी छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया. आरोपी छात्रों में जींद के माली गांव का साहिल भी था. एडिशनल सेशन जज राजकुमार यादव की कोर्ट ने पेश न होने के चलते साहिल को 16 फरवरी को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया था.