रोहतक: मंगलवार को नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को रोहतक एडिशनल सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई है. रोहतक के एडिशनल सेशन जज नरेश कुमार की कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी एक डॉक्टर को तीन साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर जुर्माना भी किया गया है. जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भी दोषी को देनी होगी. गौरतलब है कि 7 जनवरी 2020 को लाखनमाजरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई थी.
पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले एक क्षेत्र की महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 7 जनवरी को उसकी 16 वर्षीय बेटी की तबीयत अचानक ही खराब हो गई थी. जिसके बाद उसे इलाज के लिए एक नजदीकी प्राइवेट क्लीनिक में ले जाया गया था. क्लीनिक में मौजूद डॉक्टर ने नाबालिग को तो अंदर बैठा लिया, लेकिन उसके परिजनों को बाहर भेज दिया. कुछ ही देर बाद नाबालिग की चीखने की आवाज सुनाई दी तो परिजन अंदर गए.
नागालिग ने परिजनों को बताया कि डॉक्टर ने उसके साथ गलत हरकत की है और इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. लाखनमाजरा पुलिस स्टेशन में महिला की शिकायत पर डॉक्टर के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 ए, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया. बाद में आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार भी कर लिया गया था. आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. तभी से यह मामला कोर्ट में चल रहा था.
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वहीं, लाखनमाजरा पुलिस स्टेशन के एसएचओ रणबीर सिंह ने बताया कि एडिशनल सेशन जज नरेश कुमार की कोर्ट ने प्राइवेट क्लीनिक के डॉक्टर को दोषी ठहरा दिया है. कोर्ट ने धारा 354 ए, 506 व पॉक्सो एक्ट में दोषी डॉक्टर को 3-3 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 500-500 रुपये का जुर्माना भी किया गया है. जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 15-15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
आठवीं कक्षा की छात्रा से रेप के दोषी को 10 साल की सजा: रोहतक के एडिशनल सेशन जज नरेश कुमार की कोर्ट ने 4 साल पहले आठवीं कक्षा की छात्रा से रेप के दोषी को मंगलवार को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी किया गया है. जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. बता दें कि 16 फरवरी 2019 को सिटी पुलिस स्टेशन रोहतक में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके मुताबिक आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली उसकी बेटी स्कूल में गई थी, जो देर शाम तक घर नहीं लौटी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर इस संबंध में आईपीसी की धारा 363, 366 ए के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.
जांच के दौरान पुलिस ने 29 मार्च 2019 को छात्रा को बरामद कर लिया. जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 376 (2) (द) व 6 पॉक्सो एक्ट भी जोड़ दी गई. बाद में पुलिस ने 31 मार्च 2019 को आरोपी उत्तर प्रदेश के बरेली जिला के मुर्शिदाबाद के सन्नी को गिरफ्तार कर लिया. उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। तभी से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था. सिटी पुलिस स्टेशन के एसएचओ देशराज सिंह ने बताया कि एडिशनल सेशन जज नरेश कुमार ने दोषी इस मामले में दोषी ठहरा दिया.
धारा 376 (2) (द) व 6 पॉक्सो एक्ट में दोषी को 10-10 साल की सजा सुनाई. साथ ही 2-2 हजार रुपए जुर्माना किया है. जुर्माना अदा न करने पर 2 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं, धारा 363, 366ए में 3-3 साल की सजा और 500-500 रुपए जुर्माना किया गया। जुर्माना अदा न करने पर 15-15 दिन की अतिरिक्त सजा होगी.