रोहतक: बुधवार को रोहतक कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप (minor girl rape case in rohtak) के दोषी को 10 साल की सजा (court sentenced convict in rohtak) सुनाई है. साथ ही दोषी पर जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा ना करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा होगी. 18 जनवरी 2022 को महम में नाबालिग लड़की के परिजनों ने महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी.
पुलिस जांच में सामने आया कि नाबालिग से रिश्ते में भाई लगने वाले युवक ने उसका रेप किया और उसकी अश्लील फोटो खींच ली. युवक ने पीड़िता को धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को बताया तो वो उसकी फोटो वायरल कर देगा. जिसके डर से पीड़िता ने घर में कुछ नहीं बताया. कुछ महीने बाद जब पीड़िता की तबीयत खराब होने लगी तो परिजनों ने उसे डॉक्टर को दिखा. तो पता चला कि पीड़िता गर्भवती है. जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ.
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डीएसपी सुशीला देवी ने बताया कि पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल करवाया और युवक कि तलाश में जुट गई. जल्द ही रोहतक पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया. इसी मामले में एडिशनल सेशन जज नरेश कुमार की कोर्ट ने युवक को दोषी ठहराया है. रेप व पोक्सो केस में उसे 10-10 साल की सजा और 2-2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने की सूरत में दोषी को दो-दो महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.