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कड़ाके की ठंड में पढ़ाई की लड़ाई लड़ रहे बच्चे, 134-ए में दाखिला नहीं मिलने पर रोहतक लघु सचिवालय पर धरना

हरियाणा के रोहतक में बच्चों को नियम 134-ए के तहत दाखिला ना मिलने का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. मंगलवार को बच्चे और उनके अभिभावक रोहतक लघु सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ (Children protest at Rohtak Secretariat) गए.

haryana 134a admission
इस धरनास्थल पर कांग्रेस पर राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा के आने की सूचना पर अभिभावक बच्चों के साथ ही वहां पर पहुंच गए.
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Published : Feb 2, 2022, 6:51 AM IST

Updated : Feb 2, 2022, 4:12 PM IST

रोहतक: हरियाणा शिक्षा नियमावली के नियम 134 ए के तहत अब तक दाखिला न होने पर मंगलवार को बच्चे और अभिभावक धरने पर बैठ गए. युवा कांग्रेस ने लघु सचिवालय के बाहर भाजपा के खिलाफ धरना दे रखा था. इस धरनास्थल पर कांग्रेस पर राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा के आने की सूचना पर अभिभावक बच्चों के साथ ही वहां पर पहुंच गए. बच्चों के साथ ही अभिभावक भी (Children protest at Rohtak Secretariat) लुघ सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ गए.

धरने पर बैठे ये वो बच्चे हैं जिनका पात्रता सूची में नाम आ चुका है लेकिन संबंधित निजी स्कूल दाखिला देने में आनाकानी कर रहे हैं. जबकि इस मामले में प्रशासनिक व शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है. निजी स्कूलों के बाहर धरने भी दिए जा चुके हैं. महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और रोहतक से कांग्रेस विधायक भारत भूषण बतरा का भी समर्थन मिल चुका है लेकिन बच्चे अब तक दाखिले से वंचित हैं.

दाखिला न होने पर सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे बच्चे और अभिभावक, दीपेंद्र हुड्डा ने साधा बीजेपी पर निशाना


बच्चों के एडमिशन ना होने से नाराज अभिभावको ने मंगलवार को बच्चों के साथ युवा कांग्रेस के धरनास्थल पर पहुंचकर अपनी आवाज उठाई. धरनास्थल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा बच्चों व अभिभावकों के बीच पहुंचे. बच्चों के अभिभावकों ने उनकी बात को बड़े ध्यान से सुना. दीपेंद्र हुड्डा ने बच्चों के पैरेंट्स को आश्वासन दिया कि कांग्रेस विधायक इस मुद्दे को हरियाणा विधानसभा के आगामी सत्र में जोर शोर से उठाएंगे. दीपेंद्र हुड्डा ने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि नियम 134 ए के तहत निजी स्कूलों में दाखिले का प्रावधान है लेकिन निजी स्कूलों के साथ मिलीभगत के चलते दाखिले नहीं हो रहे हैं.

Children protest at Rohtak Secretariat
रोहतक लघु सचिवालय के बाहर धरने बैठे बच्चे

धारा 134A नियम क्या है?
134A नियम कहता है कि कोई भी गरीब परिवार का विद्यार्थी किसी भी निजी स्कूल में नि:शुल्क पढ़ सकता है. हरियाणा में 134A नियम (haryana 134a admission) के मुताबिक हर निजी स्कूल में 10 फीसदी सीटें बीपीएल, ईडब्ल्यूएस व गरीब छात्रों के लिए आरक्षित है. आसान भाषा में कहा जाए तो गरीब परिवार का बच्चा प्राइवेट स्कूल में फ्री में दाखिला लेकर फ्री में पढ़ाई कर सकता है. 134A रूल के तहत दाखिला लेने के लिए आपके पास तहसीलदार के द्वारा जारी किया हुआ 2 लाख से कम वार्षिक आय का प्रमाण पत्र होना जरूरी है.

ये भी पढ़ें :134-ए को लेकर बच्चों का अनोखा विरोध, कड़ाके की ठंड में सचिवालय के बाहर लगाई पाठशाला

134A में दाखिला लेने के लिए शर्तें

134A के तहत दाखिला के लिए बच्चे का परिवार Below Poverty Line (B.P.L.) गरीबी रेखा से नीचे हो या Economically Weaker Section (E.W.S.) यानी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से ताल्लुक रखता हो. बच्चे के परिवार की आय 2 लाख या उस से कम हो. अगर बच्चे का दाखिला एक बार स्कूल में हो जाता है तो अगले साल उसी स्कूल की अगली कक्षा प्रवेश के लिए एग्जाम नहीं देना पड़ेगा. 134A के तहत एडमिशन होता है तो विधार्थी अन्य फीस जैसे Development fee, Maintenance fee, Annual fee देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है.

134A के तहत एडमिशन के तहत स्कूल की फीस: हरियाणा के स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक कोई शुल्क नहीं है, लेकिन कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए मासिक शुल्क 25 रुपये है. 11वीं और 12वीं (कला विषय) के लिए 50 रुपये हर महीने फीस होगी. वहीं 11वीं और 12वीं कक्षा के (विज्ञान / वाणिज्य) विषय के लिए मासिक शुल्क 75 रुपये हर महीने फीस देनी होगी.

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रोहतक: हरियाणा शिक्षा नियमावली के नियम 134 ए के तहत अब तक दाखिला न होने पर मंगलवार को बच्चे और अभिभावक धरने पर बैठ गए. युवा कांग्रेस ने लघु सचिवालय के बाहर भाजपा के खिलाफ धरना दे रखा था. इस धरनास्थल पर कांग्रेस पर राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा के आने की सूचना पर अभिभावक बच्चों के साथ ही वहां पर पहुंच गए. बच्चों के साथ ही अभिभावक भी (Children protest at Rohtak Secretariat) लुघ सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ गए.

धरने पर बैठे ये वो बच्चे हैं जिनका पात्रता सूची में नाम आ चुका है लेकिन संबंधित निजी स्कूल दाखिला देने में आनाकानी कर रहे हैं. जबकि इस मामले में प्रशासनिक व शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है. निजी स्कूलों के बाहर धरने भी दिए जा चुके हैं. महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और रोहतक से कांग्रेस विधायक भारत भूषण बतरा का भी समर्थन मिल चुका है लेकिन बच्चे अब तक दाखिले से वंचित हैं.

दाखिला न होने पर सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे बच्चे और अभिभावक, दीपेंद्र हुड्डा ने साधा बीजेपी पर निशाना


बच्चों के एडमिशन ना होने से नाराज अभिभावको ने मंगलवार को बच्चों के साथ युवा कांग्रेस के धरनास्थल पर पहुंचकर अपनी आवाज उठाई. धरनास्थल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा बच्चों व अभिभावकों के बीच पहुंचे. बच्चों के अभिभावकों ने उनकी बात को बड़े ध्यान से सुना. दीपेंद्र हुड्डा ने बच्चों के पैरेंट्स को आश्वासन दिया कि कांग्रेस विधायक इस मुद्दे को हरियाणा विधानसभा के आगामी सत्र में जोर शोर से उठाएंगे. दीपेंद्र हुड्डा ने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि नियम 134 ए के तहत निजी स्कूलों में दाखिले का प्रावधान है लेकिन निजी स्कूलों के साथ मिलीभगत के चलते दाखिले नहीं हो रहे हैं.

Children protest at Rohtak Secretariat
रोहतक लघु सचिवालय के बाहर धरने बैठे बच्चे

धारा 134A नियम क्या है?
134A नियम कहता है कि कोई भी गरीब परिवार का विद्यार्थी किसी भी निजी स्कूल में नि:शुल्क पढ़ सकता है. हरियाणा में 134A नियम (haryana 134a admission) के मुताबिक हर निजी स्कूल में 10 फीसदी सीटें बीपीएल, ईडब्ल्यूएस व गरीब छात्रों के लिए आरक्षित है. आसान भाषा में कहा जाए तो गरीब परिवार का बच्चा प्राइवेट स्कूल में फ्री में दाखिला लेकर फ्री में पढ़ाई कर सकता है. 134A रूल के तहत दाखिला लेने के लिए आपके पास तहसीलदार के द्वारा जारी किया हुआ 2 लाख से कम वार्षिक आय का प्रमाण पत्र होना जरूरी है.

ये भी पढ़ें :134-ए को लेकर बच्चों का अनोखा विरोध, कड़ाके की ठंड में सचिवालय के बाहर लगाई पाठशाला

134A में दाखिला लेने के लिए शर्तें

134A के तहत दाखिला के लिए बच्चे का परिवार Below Poverty Line (B.P.L.) गरीबी रेखा से नीचे हो या Economically Weaker Section (E.W.S.) यानी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से ताल्लुक रखता हो. बच्चे के परिवार की आय 2 लाख या उस से कम हो. अगर बच्चे का दाखिला एक बार स्कूल में हो जाता है तो अगले साल उसी स्कूल की अगली कक्षा प्रवेश के लिए एग्जाम नहीं देना पड़ेगा. 134A के तहत एडमिशन होता है तो विधार्थी अन्य फीस जैसे Development fee, Maintenance fee, Annual fee देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है.

134A के तहत एडमिशन के तहत स्कूल की फीस: हरियाणा के स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक कोई शुल्क नहीं है, लेकिन कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए मासिक शुल्क 25 रुपये है. 11वीं और 12वीं (कला विषय) के लिए 50 रुपये हर महीने फीस होगी. वहीं 11वीं और 12वीं कक्षा के (विज्ञान / वाणिज्य) विषय के लिए मासिक शुल्क 75 रुपये हर महीने फीस देनी होगी.

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Last Updated : Feb 2, 2022, 4:12 PM IST
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