रोहतक: नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की काउंसिल (nursing officer recruitment council) के दौरान सरकारी अधिकारी से मारपीट (assault case in rohtak pgi) मामले में आम आदमी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद को जमानत नहीं मिली है. अब सोमवार को इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी. सीजेएम दीप्ति की कोर्ट में वकील ने तर्क दिया कि जयहिंद और उसके साथी को पुलिस ने बिना नोटिस के गिरफ्तार किया है.
इस मामले में एक अन्य आरोपी हेल्थ यूनिवर्सिटी के पूर्व चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ईश्वर सिंह को पुलिस स्टेशन में ही जमानत दे दी गई. इस दौरान रोहतक पुलिस ने जयहिंद पर दर्ज एक अन्य मामले में प्रोडक्शन वारंट की मांग की. जयहिंद पर एक अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार मामले में एससी, एसटी एक्ट के तहत भी केस दर्ज है. दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद सीजेएम ने नवीन जयहिंद की बेल (naveen jaihind bail) के लिए सोमवार की तारीख निर्धारित की है.
गौरतलब है कि हेल्थ यूनिवर्सिटी में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की काउंसलिंग के दौरान 14 दिसंबर को जमकर घूंसे चले और मारपीट हुई. आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद ने भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए खूब हंगामा किया था. फिर यूनिवर्सिटी के ही सिक्योरिटी ऑफिसर ईश्वर शर्मा जयहिंद को काउंसलिंग सेंटर के अंदर लेकर गए. जयहिंद के साथ उसके साथी भी अंदर घुस गए.
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वहां मौजूद काउंसलिंग कमेटी के चेयरमैन अमित सिंधु ने सिक्योरिटी ऑफिसर और जयहिंद के अंदर आने पर सवाल उठाया तो दोनों पक्षों में गर्मागर्म बहस हो गई. फिर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, नवीन जयहिंद और उसके साथियों ने सिंधु के साथ मारपीट की थी. हेल्थ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था. इसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर को रात को गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि 70 साल से ज्यादा उम्र होने की वजह से उन्हें पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल गई. पुलिस ने 15 दिसंबर को नवीन जयहिंद और मोखरा निवासी उसके साथी सोनू को गिरफ्तार कर लिया था.