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लोकसभा मतगणनाः हर विधानसभा क्षेत्र के 5 वीवीपैट पर्चियों का EVM से होगा मिलान

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Published : May 17, 2019, 11:19 AM IST

लोकसभा चुनाव का रिजल्ट 23 मई को घोषित होना है. ऐसे में मतगणना की तैयारियों को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है. मतगणना के दौरान लोकसभा क्षेत्र के हर विधानसभा क्षेत्रों के पांच वीवीपैट मशीनों की पर्चियों का ईवीएम से मिलान होगा.

कॉन्सेप्ट इमेज

रोहतकः लोकसभा चुनाव में 23 मई को मतगणना के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. ईवीएम से मतदान को लेकर बाद में कोई सवाल न उठें, इसलिए मतगणना के दौरान हर विधानसभा की पांच वीवीपैट की पर्चियों का मिलान ईवीएम में पड़े वोट से किया जाएगा. हालांकि इससे पहले प्रत्याशियों और एजेंट की राय ली जाएगी कि किस बूथ की वीवीपैट मशीन की पर्चियों का मिलान किया जाए.

पढ़ेंः मंत्रियों ने की अफसरों की शिकायत, 23 मई के बाद हो सकता है बड़ा फेरबदल

प्रत्याशी और एजेंट की मर्जी से होगा पर्चियों का मिलान
बता दें कि मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू होगी. एजेंट और प्रत्याशियों को करीब सात बजे तक हर हाल में पहुंचना होगा, ताकि पांच बूथों की वीवीपैट मशीनों की पर्चियों का ईवीएम से मिलान किया जा सके. प्रत्याशी और एजेंट जिन बूथों के नाम बताएंगे, उन्हीं बूथों की वीवीपैट और ईवीएम में पड़े वोटों का मिलान किया जाएगा. इस दौरान यदि वोट में कोई अंतर मिलता है तो वीवीपैट के ही वोट सही माने जाएंगे. इसके बाद मतगणना शुरू होगी.

पढ़ेंः चंडीगढ़ में आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन, संजय सिंह करेंगे रोड शो

रोहतकः लोकसभा चुनाव में 23 मई को मतगणना के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. ईवीएम से मतदान को लेकर बाद में कोई सवाल न उठें, इसलिए मतगणना के दौरान हर विधानसभा की पांच वीवीपैट की पर्चियों का मिलान ईवीएम में पड़े वोट से किया जाएगा. हालांकि इससे पहले प्रत्याशियों और एजेंट की राय ली जाएगी कि किस बूथ की वीवीपैट मशीन की पर्चियों का मिलान किया जाए.

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प्रत्याशी और एजेंट की मर्जी से होगा पर्चियों का मिलान
बता दें कि मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू होगी. एजेंट और प्रत्याशियों को करीब सात बजे तक हर हाल में पहुंचना होगा, ताकि पांच बूथों की वीवीपैट मशीनों की पर्चियों का ईवीएम से मिलान किया जा सके. प्रत्याशी और एजेंट जिन बूथों के नाम बताएंगे, उन्हीं बूथों की वीवीपैट और ईवीएम में पड़े वोटों का मिलान किया जाएगा. इस दौरान यदि वोट में कोई अंतर मिलता है तो वीवीपैट के ही वोट सही माने जाएंगे. इसके बाद मतगणना शुरू होगी.

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Intro:हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं लिया रिप्रेजेंटेशन पर फैसला, केंद्र सरकार पर 1 लाख जुर्माना
-अबोहर के आयुर्वेदिक कॉलेज ने प्रवेश की अनुमति के लिए दी थी रिप्रेजेंटेशन
-हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया था रिप्रेजेंटेशन पर फैसला लेने का आदेश Body:


अबोहर के आयुर्वेदिक कॉलेज द्वारा प्रवेश की अनुमति के लिए दी गई रिप्रेजेंटेशन पर फैसला न लेना केंद्र सरकार को भारी पड़ गया। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए यह राशि पीजीआई चंडीगढ़ में जमा करवाने के आदेश दिए हैं।
याचिका दाखिल करते हुए कॉलेज की ओर से कहा गया था कि उन्होंने इस सत्र में प्रवेश की अनुमति के लिए केंद्र सरकार को आवेदन किया था। उनके आवेदन पर कोई फैसला नहीं लिया गया जिसके चलते अब याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी है। याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आवेदन देरी से किया गया था इसलिए अनुमति नहीं दी गई। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिए थे कि वह याचिकाकर्ता की रिप्रेजेंटेशन पर फैसला ले। जब मामला सुनवाई के लिए दोबारा हाईकोर्ट पहुंचा तो याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उसकी रिप्रेजेंटेशन पर फैसला नहीं लिया गया है जो सीधे तौर पर न्यायालय के आदेश की अवमानना का मामला बनता है। हाईकोर्ट ने इसपर कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि आदेश को अधिकारी हल्के में लेते हैं जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में हाईकोर्ट ने याची की रिप्रेजेंटेशन पर फैसला लेने के आदेश देते हुए केंद्र सरकार पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह राशि केंद्र सरकार को पीजीआई में देनी होगी और इस राशि का इस्तेमाल गरीब मरीजों के ईलाज के लिए किया जाएगा।
Conclusion:
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