ETV Bharat / state

नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले मे दोषी को 20-20 साल की सजा

एडिशनल सेशन जज नरेश कुमार की कोर्ट ने नाबालिग किशोरी से रेप व पोक्सो एक्ट के एक दोषी को 20-20 साल की सजा (Rape convict sentenced in Rohtak) सुनाई है. अन्य धाराओं में भी दोषी को सजा दी गई है. ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.

रोहतक में रेप के दोषी को सजा
रोहतक में रेप के दोषी को सजा
author img

By

Published : Nov 18, 2022, 10:47 PM IST

रोहतक: सांपला क्षेत्र की एक नाबालिग किशोरी 23 नवंबर 2019 को अपने घर से बिना किसी को बताए हुए चली गई थी. जिसके बाद किशोरी के पिता ने 26 नवंबर को इस संबंध में केस दर्ज कराया था. 27 नवंबर को किशोरी को बरामद कर लिया गया. फिर चाइल्ड वेल्फेयर कमेटी के सामने काउंसलिंग कराई गई. किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराकर रेप समेत अन्य आपराधिक धाराएं जोड़ी गई. उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

शुक्रवार को रोहतक कोर्ट के एडिशनल सेशन जज नरेश कुमार ने युवक को दोषी ठहरा दिया. जिसमें उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376 व पोक्सो एक्ट की धारा 6, 5(स) के तहत दोषी ठहराते हुए 20-20 साल की सजा और 5-5 हजार रूपए जुर्माना किया गया. जुर्माना अदा न करने पर 5-5 माह की अतिरिक्त सजा होगी. धारा 365 के तहत 3 साल की सजा और एक हजार रूपए की सजा की गई.

जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह की अतिरिक्त सजा होगी. इसी प्रकार धारा 342 में दोषी युवक को एक वर्ष की सजा और 500 रूपए जुर्माना किया गया. जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा सुनाई गई. ये सभी सजाएं साथ चलेंगी.

ये भी पढ़ें- Haryana Crime News: बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

रोहतक: सांपला क्षेत्र की एक नाबालिग किशोरी 23 नवंबर 2019 को अपने घर से बिना किसी को बताए हुए चली गई थी. जिसके बाद किशोरी के पिता ने 26 नवंबर को इस संबंध में केस दर्ज कराया था. 27 नवंबर को किशोरी को बरामद कर लिया गया. फिर चाइल्ड वेल्फेयर कमेटी के सामने काउंसलिंग कराई गई. किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराकर रेप समेत अन्य आपराधिक धाराएं जोड़ी गई. उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

शुक्रवार को रोहतक कोर्ट के एडिशनल सेशन जज नरेश कुमार ने युवक को दोषी ठहरा दिया. जिसमें उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376 व पोक्सो एक्ट की धारा 6, 5(स) के तहत दोषी ठहराते हुए 20-20 साल की सजा और 5-5 हजार रूपए जुर्माना किया गया. जुर्माना अदा न करने पर 5-5 माह की अतिरिक्त सजा होगी. धारा 365 के तहत 3 साल की सजा और एक हजार रूपए की सजा की गई.

जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह की अतिरिक्त सजा होगी. इसी प्रकार धारा 342 में दोषी युवक को एक वर्ष की सजा और 500 रूपए जुर्माना किया गया. जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा सुनाई गई. ये सभी सजाएं साथ चलेंगी.

ये भी पढ़ें- Haryana Crime News: बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.