रोहतक: सांपला क्षेत्र की एक नाबालिग किशोरी 23 नवंबर 2019 को अपने घर से बिना किसी को बताए हुए चली गई थी. जिसके बाद किशोरी के पिता ने 26 नवंबर को इस संबंध में केस दर्ज कराया था. 27 नवंबर को किशोरी को बरामद कर लिया गया. फिर चाइल्ड वेल्फेयर कमेटी के सामने काउंसलिंग कराई गई. किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराकर रेप समेत अन्य आपराधिक धाराएं जोड़ी गई. उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.
शुक्रवार को रोहतक कोर्ट के एडिशनल सेशन जज नरेश कुमार ने युवक को दोषी ठहरा दिया. जिसमें उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376 व पोक्सो एक्ट की धारा 6, 5(स) के तहत दोषी ठहराते हुए 20-20 साल की सजा और 5-5 हजार रूपए जुर्माना किया गया. जुर्माना अदा न करने पर 5-5 माह की अतिरिक्त सजा होगी. धारा 365 के तहत 3 साल की सजा और एक हजार रूपए की सजा की गई.
जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह की अतिरिक्त सजा होगी. इसी प्रकार धारा 342 में दोषी युवक को एक वर्ष की सजा और 500 रूपए जुर्माना किया गया. जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा सुनाई गई. ये सभी सजाएं साथ चलेंगी.
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