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रेवाड़ी: अध्यापक की हत्या का प्रयास करने वाले अध्यापक व उसके बेटे को कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा - हरियाणा समाचार

गांव मोतला खुर्द में कार्यरत एक जेबीटी अध्यापक पर गोली चलाकर हत्या का प्रयास करने वाले उसी स्कूल के अध्यापक व उसके बेटे को दोषी करार देते हूए एडिशन सेशन जज दीपक अग्रवाल की कोर्ट ने पांच साल कैद व जुर्माना की सजा सुनाई है.

प्रतीकात्मक फोटो
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Published : Feb 26, 2019, 9:08 PM IST

रेवाड़ी: गांव मोतला खुर्द में कार्यरत एक जेबीटी अध्यापक पर गोली चलाकर हत्या का प्रयास करने वाले उसी स्कूल के अध्यापक व उसके बेटे को दोषी करार देते हूए एडिशन सेशन जज दीपक अग्रवाल की कोर्ट ने पांच साल कैद व जुर्माना की सजा सुनाई है.

बता दें कि गांव बेरली कलां निवासी धीरेन्द्र यादव गांव मोतला खुर्द स्थित प्राथमिक पाठशाला में बतौर जेबीटी अध्यापक नियुक्त था. इसी स्कूल में गांव कंवाली निवासी सत्यनारायण भी बतौर अध्यापक नियुक्त था.

जानकारी के मुताबिक मिड-डे मील में गबन की शिकायत होने के बाद सत्यनारायण काफी गुस्से में था. 22 दिसंबर 2017 की दोपहर धीरेन्द्र स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर जाने की तैयारी कर रहे थे.


इसी दौरान अध्यापक सत्यनारायण व उसका बेटा शुभम नारायण वहां पहुंचे. दोनों कुछ सामान रखने के बहाने स्कूल में पहुंचे थे. इसी दौरान दोनों ने मिलकर जेबीटी अध्यापक धीरेन्द्र को अंदर कमरे में बुलाया और फिर सत्यनारायण ने गोली चला दी. गोली धीरेन्द्र की छाती में लगी थी.

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जाटूसाना थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया था. उसके बाद से ही मामला कोर्ट में विचारधीन था. इस मामले में पीड़ित पक्ष के अलावा पुलिस, डॉक्टर व गवाहों की कोर्ट में गवाही हुई.

मंगलवार को एडिशन सेशन जज दीपक अग्रवाल ने दोनों बाप-बेटों को दोषी मानते हुए उन्हें सजा सुनाई. सत्यनारायण को हत्या के प्रयास में 5 साल और 5 हजार रुपए जुर्माना तथा आर्म्स एक्ट में तीन साल 3 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि उसके बेटे शुभम नारायण को हत्या के प्रयास के मामले में 5 साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है.

रेवाड़ी: गांव मोतला खुर्द में कार्यरत एक जेबीटी अध्यापक पर गोली चलाकर हत्या का प्रयास करने वाले उसी स्कूल के अध्यापक व उसके बेटे को दोषी करार देते हूए एडिशन सेशन जज दीपक अग्रवाल की कोर्ट ने पांच साल कैद व जुर्माना की सजा सुनाई है.

बता दें कि गांव बेरली कलां निवासी धीरेन्द्र यादव गांव मोतला खुर्द स्थित प्राथमिक पाठशाला में बतौर जेबीटी अध्यापक नियुक्त था. इसी स्कूल में गांव कंवाली निवासी सत्यनारायण भी बतौर अध्यापक नियुक्त था.

जानकारी के मुताबिक मिड-डे मील में गबन की शिकायत होने के बाद सत्यनारायण काफी गुस्से में था. 22 दिसंबर 2017 की दोपहर धीरेन्द्र स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर जाने की तैयारी कर रहे थे.


इसी दौरान अध्यापक सत्यनारायण व उसका बेटा शुभम नारायण वहां पहुंचे. दोनों कुछ सामान रखने के बहाने स्कूल में पहुंचे थे. इसी दौरान दोनों ने मिलकर जेबीटी अध्यापक धीरेन्द्र को अंदर कमरे में बुलाया और फिर सत्यनारायण ने गोली चला दी. गोली धीरेन्द्र की छाती में लगी थी.

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जाटूसाना थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया था. उसके बाद से ही मामला कोर्ट में विचारधीन था. इस मामले में पीड़ित पक्ष के अलावा पुलिस, डॉक्टर व गवाहों की कोर्ट में गवाही हुई.

मंगलवार को एडिशन सेशन जज दीपक अग्रवाल ने दोनों बाप-बेटों को दोषी मानते हुए उन्हें सजा सुनाई. सत्यनारायण को हत्या के प्रयास में 5 साल और 5 हजार रुपए जुर्माना तथा आर्म्स एक्ट में तीन साल 3 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि उसके बेटे शुभम नारायण को हत्या के प्रयास के मामले में 5 साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है.

अध्यापक की हत्या का प्रयास करने वाले अध्यापक व उसके बेटे को कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा 
रेवाड़ी, 26 फ़रवरी(महेंद्र भारती)।
-दिसंबर 2017 में मोतला खुर्द के सरकारी स्कूल में हुई थी वारदात
-मिड-डे मील में गबन की शिकायत के बाद हुआ था विवाद
गांव मोतला खुर्द में कार्यरत एक जेबीटी अध्यापक पर गोली चलाकर हत्या का प्रयास करने वाले उसी स्कूल के अध्यापक व उसके बेटे को दोषी करार देते हूए एडिशन सेशन जज दीपक अग्रवाल की कोर्ट ने पांच साल कैद व जुर्माना की सजा सुनाई है। गांव बेरली कलां निवासी धीरेन्द्र यादव गांव मोतला खुर्द स्थित प्राथमिक पाठशाला में बतौर जेबीटी अध्यापक नियुक्त था। इसी स्कूल में गांव कंवाली निवासी सत्यनारायण भी बतौर अध्यापक नियुक्त था। मिड-डे मील में गबन की शिकायत होने के बाद सत्यनारायण काफी गुस्से में था। 22 दिसंबर 2017 की दोपहर धीरेन्द्र स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान अध्यापक सत्यनारायण व उसका बेटा शुभम नारायण वहां पहुंचे। दोनों कुछ सामान रखने के बहाने स्कूल में पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों ने मिलकर जेबीटी अध्यापक धीरेन्द्र को अंदर कमरे में बुलाया और फिर सत्यनारायण ने गोली चला दी। गोली धीरेन्द्र की छाती में लगी थी। जाटूसाना थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से ही मामला कोर्ट में विचारधीन था। इस मामले में पीड़ित पक्ष के अलावा पुलिस, डॉक्टर व गवाहों की कोर्ट में गवाही हुई। मंगलवार को एडिशन सेशन जज दीपक अग्रवाल ने दोनों बाप-बेटों को दोषी मानते हुए उन्हें सजा सुनाई। सत्यनारायण को हत्या के प्रयास में 5 साल और 5 हजार रुपए जुर्माना तथा आर्म्स एक्ट में तीन साल 3 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि उसके बेटे शुभम नारायण को हत्या के प्रयास के मामले में 5 साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।

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