रेवाड़ी: जिले की फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग को किडनैप कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को 10 साल की सजा (rewari girl rape accused sentenced) सुनाई है और साथ-साथ उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. मिली जानकारी के अनुसार ये मामला करीब तीन साल पुराना है. 2019 जुलाई में धारुहेड़ा पुलिस को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया था कि वह धारुहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री के के पास चाय की दुकान चलाता है. उसकी नाबालिग बेटी एक कोचिंग सेंटर पर कंप्यूटर सीखने के लिए जाती थी.
सेंटर से आने के बाद वह दुकान पर भी काम में मदद करवाती थी और फैक्ट्री में काम करने वाला युवक सुनील उनकी दुकान पर चाय पीने आता था. 10 जुलाई 2019 को नाबालिग लड़की कंप्यूटर सेंटर से वापस घर लौट रही थी. रास्ते में सुनील ने उसका रास्ता रोक लिया और बहला-फुसलाकर उसको अपने साथ ले गया. इसके बाद राजस्थान के भिवाड़ी में एक होटल में ले जाकर सुनील ने नाबालिग से दुष्कर्म किया और किसी को भी इस बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी.
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नाबालिग ने वापस लौटने पर परिजनों को वारदात के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद अगले दिन 11 जुलाई को धारुहेड़ा थाने में सुनील के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था. पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद नाबालिग का मेडिकल भी कराया था. मेडिकल में नाबालिग से दुष्कर्म की पुष्टि हो गई थी. पुलिस ने सुनील को कुछ दिन बाद ही गिरफ्तार कर लिया था. उसके बाद सुनील के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था. पुलिस द्वारा रखे गए साक्ष्यों व गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने सुनील को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
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