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हरियाणा में चुनाव प्रचार खत्म, शराब बिक्री पर लगी रोक, चप्पे-चप्पे पर पैनी नजर

लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. शाम बजते ही छठे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है. इसके साथ ही प्रशासन ने शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है.

प्रचार के साथ शराब भी होगी बंद
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Published : May 10, 2019, 2:43 PM IST

Updated : May 10, 2019, 6:10 PM IST

रेवाड़ी: हरियाणा में 12 मई को मतदान होने हैं. मतदान के मद्देनजर 6 बजे से चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी गई है. चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए शराब की बिक्री पर भी पूर्ण रोक लगा दी गई है.

प्रियंका यादव, उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त

मतदान से पहले ड्राई पीरियड में किसी स्थान पर कोई मादक पदार्थ नहीं बेचा जाएगा. आरपी एक्ट 1951 के सेक्शन 135 सी के तहत मतदान से 48 घंटे पहले किसी होटल, मधुशाला ग्रह, ढाबे, सार्वजनिक और निजी स्थान पर मादक पदार्थ परोसने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी.

किसी भी व्यक्ति द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया जाएगा तो प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा. पारदर्शी और शांति पूर्ण चुनाव के लिए आदर्श आचार सहिंता का अनुपालना की जाएगी.

रेवाड़ी: हरियाणा में 12 मई को मतदान होने हैं. मतदान के मद्देनजर 6 बजे से चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी गई है. चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए शराब की बिक्री पर भी पूर्ण रोक लगा दी गई है.

प्रियंका यादव, उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त

मतदान से पहले ड्राई पीरियड में किसी स्थान पर कोई मादक पदार्थ नहीं बेचा जाएगा. आरपी एक्ट 1951 के सेक्शन 135 सी के तहत मतदान से 48 घंटे पहले किसी होटल, मधुशाला ग्रह, ढाबे, सार्वजनिक और निजी स्थान पर मादक पदार्थ परोसने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी.

किसी भी व्यक्ति द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया जाएगा तो प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा. पारदर्शी और शांति पूर्ण चुनाव के लिए आदर्श आचार सहिंता का अनुपालना की जाएगी.


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आज शाम रुक जाएगा चुनावीं शोर..शराब की बिक्री पर भी लगेगी रोक: प्रियंका
रेवाड़ी, 10 मई। 
लोकसभा 2019 के चुनाव हरियाणा में 12 मई को होंगे जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। आज शाम 6 बजे के बाद जहां चुनावीं शोर रुक जाएगा वहीं चुनावों को शांतिपूर्ण करवाने के लिए शराब की बिक्री पर भी पूर्ण रूप से रोक लगा ददी जाएगी। आज शाम 6 बजे से चुनाव संपन्न होने तक जिला में शराब व अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री व इनके सेवन पर रोक रहेगी। इस अवधि को ड्राई पीरियड माना जाएगा। प्रियंका यादव ने बताया की  आरपी एक्ट 1951 के सेक्शन 135 सी के तहत मतदान संपन्न होने से 48 घंटे पहले तक किसी होटल, मधुशाला, ढाबे, सार्वजनिक अथवा निजी स्थान पर मादक व नशीले पदार्थों की बिक्री, परोसने व पीने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। यह अवधि चुनाव क्षेत्र में ड्राई-डे के रूप में घोषित की जाती है। किसी भी शराब ठेके, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब तथा लाइसेंस सहित शराब बिक्री व परोसने का कार्य करने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर यह नियम लागू रहेगा। इस अवधि में व्यक्तिगत रूप से शराब के भंडारण पर भी कटौती का नियम लागू होगा। आबकारी अधिनियम के अनुसार गैर-लाइसेंसी स्थानों पर रखी गई शराब भंडारण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 
यादव ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2019 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए जिला में आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। 
बाइट--प्रियंका यादव, उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त।
Last Updated : May 10, 2019, 6:10 PM IST
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