रेवाड़ी: हरियाणा में 12 मई को मतदान होने हैं. मतदान के मद्देनजर 6 बजे से चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी गई है. चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए शराब की बिक्री पर भी पूर्ण रोक लगा दी गई है.
मतदान से पहले ड्राई पीरियड में किसी स्थान पर कोई मादक पदार्थ नहीं बेचा जाएगा. आरपी एक्ट 1951 के सेक्शन 135 सी के तहत मतदान से 48 घंटे पहले किसी होटल, मधुशाला ग्रह, ढाबे, सार्वजनिक और निजी स्थान पर मादक पदार्थ परोसने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी.
किसी भी व्यक्ति द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया जाएगा तो प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा. पारदर्शी और शांति पूर्ण चुनाव के लिए आदर्श आचार सहिंता का अनुपालना की जाएगी.