रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी में CIA-2 इंचार्ज रणबीर सिंह हत्याकांड (CIA Incharge 2 Murder Case in Rewari) में एडिशनल सेशन जज डॉ. सुशील कुमार की कोर्ट ने एक बदमाश को दोषी करार दिया है. वहीं मामले में शामिल दो आरोपियों को बरी कर दिया गया है. दोषी बदमाश को शुक्रवार 14 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी. बता दें कि 15 नंवबर 2018 को धारूहेड़ा सीआईए-2 के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर रणबीर सिंह को सूचना मिली थी कि शराब ठेकेदार की हत्या और दूसरे मामले में वांछित खरखड़ा निवासी धारूहेड़ा के औद्योगिक क्षेत्र में घूम रहा है.
सूचना मिलने के बाद सब इंस्पेक्टर रणबीर सिंह अपनी टीम के साथ आरोपी नरेश की गिरफ्तारी के लिए रवाना हो गए. धारूहेड़ा-भिवाड़ी बॉर्डर के पास पुलिस ने नरेश को घेर लिया. इसी दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. फायरिंग में सब इंस्पेक्टर रणबीर के पेट के ऊपरी हिस्से में गोली लगी (CIA Incharge 2 Murder) थी. पुलिस ने क्रॉस फायरिंग करते हुए नरेश को गिरफ्तार कर लिया था.
रणबीर को घायल अवस्था में एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां रणबीर सिंह ने दम तोड़ दिया था. पुलिस ने गिरफ्तार किए गए नरेश से पूछताछ की तो उसे हथियार उपलब्ध कराने वाले मोदीनगर के संतपुरा गोविंदपुरी निवासी संजीव उर्फ संजू और देहरादून की ईदगाह कॉलोनी निवासी सुधीर उर्फ टिल्लू का नाम सामने आया था. पुलिस ने तीनों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया था.
करीब 4 साल तक एडिशनल सेशन कोर्ट में इस मामले में कुल 26 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. वकीलों की दलीलें और गवाहों के बयान के आधार पर हत्या के मामले में संदेह के चलते कोर्ट ने संजीव और सुधीर को हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया. मुख्य आरोपी नरेश को हत्या का दोषी करार दिया गया है. उसे 14 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी.
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