पानीपत: जिले में भूत-प्रेत का साया बता कर युवती के सिरदर्द का इलाज करने के बहाने दुष्कर्म करने के दोषी तांत्रिक को एएसजे गगनदीप मित्तल की कोर्ट ने सजा (panipat girl rape accused sentenced) सुनाई है. दोषी अब्दुल उर्फ लतीफ पुत्र तमीज निवासी बी-प्रीत जिला उत्तर दिनाजपुर वेस्ट बंगाल व हाल निवासी फ्लौर चौक सेक्टर 25 को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-376 में 7 साल की सजा, 25 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने पर 5 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है.
मिली जानकारी के अनुसार 20 मार्च 2021 को महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि वह 40 वर्षीय और विधवा है. वह दो बच्चों की मां है. उसकी 18 वर्षीय बेटी को कई दिनों से सिर में दर्द था, जिसका इलाज एक परिचित ने अब्दुल तांत्रिक के पास बताया था. बेटी को इलाज के लिए वह अब्दुल तांत्रिक के पास ले कर चली गई. तांत्रिक ने लड़की को देखने के बाद बताया कि उसे ओपरी हवा है, इसे ताबीज देना पड़ेगा. जिसके 10 हजार रुपये लगेंगे.
तांत्रिक को मौके पर 6 हजार रुपये दे दिए. पैसे लेने के बाद तांत्रिक ने कहा कि वह दो-तीन दिन तक ताबीज पढ़कर बना देगा, फिर लेने आ जाना. 19 मार्च 2021 को शिकायतकर्ता मां फैक्ट्री में मजदूरी के लिए गई हुई थी. इसी दौरान तांत्रिक अब्दुल ने फोन कर उसकी बेटी के बारे में पूछा. जिस पर महिला ने बताया कि वह खुद फैक्ट्री में है, मगर बेटी घर पर है. आप उसे ताबीज देने घर पर ही चले जाओ. शाम 5 बजे जब महिला फैक्ट्री से घर वापस गई तो उसकी बेटी ने बताया कि तांत्रिक ने उसे पानी में कुछ डालकर पिला दिया था, जिससे वह बेहोश हो गई थी.
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अब्दुल तांत्रिक ने शिकायतकर्ता की भाभी को कहा कि इलाज अकेले में करना पड़ेगा, नहीं तो ओपरी हवा तुम्हें भी लग जाएगी. इसलिए आप दूसरे कमरे में चले जाओ. लड़की को बेहोश करने के बाद तांत्रिक ने जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद तांत्रिक को फोन किया तो उसने पीड़िता की मां को धमकी दी और कहा कि अगर वह किसी को शिकायत देगी तो वह ऐसा हाल कर देगा कि वह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी.
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