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पेट्रोल पंप पर कम माप से ग्राहक परेशान, अधिकारी कह रहे हैं सभी ईमानदार, देखिए ये रिपोर्ट

पानीपत में पेट्रोल पंप पर कम माप से ग्राहक काफी परेशान हैं. पेट्रोल पंपों पर अक्सर लोग तेल कम नापने और मिलावट की शिकायत करते हैं. लेकिन पेट्रोल पंप पर अधिकारियों का कहना है कि यहां किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है.

petrol pump weights & measures act
petrol pump weights & measures act
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Published : Feb 5, 2021, 6:26 PM IST

पानीपत: पेट्रोलियम के दाम आसमान छू रहे हैं. देश के कई जिलों में कीमत शतक लगाने के करीब है. ऐसे में अगर पेट्रोल पंप तेल नापने में भी गड़बड़झाला करें तो आम आदमी क्या करे. मिलावट और कम नाप को लेकर सरकार ने कई कानून बनाए हैं. लेकिन इसका असर जमीन पर बहुत कम दिखता है.

पेट्रोल पंप पर कम माप से ग्राहक परेशान, देखिए ये रिपोर्ट

पेट्रोल पंपों पर अक्सर लोग तेल कम नापने और मिलावट की शिकायत करते हैं. लेकिन ये शिकायतें सरकारी विभाग हवा में उड़े देते हैं. ग्राहकों का कहना है कि पेट्रोल पंप पर शिकायत करो. तो वो मारपीट पर उतारू हो जाते हैं.

ये भी पढे़ं- कैथल: पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर डीजल में पानी मिलाकर बेचने का आरोप, लिए गए सैंपल

इसी को लेकर पानीपत जिले में ईटीवी भारत संवाददता ने ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर सरकारी विभाग पेट्रोल पंपों पर होने वाली गड़बड़ी और मिलावट को लेकर क्या करता है.

अधिकारी बोल रहे पेट्रोल पंप पर 'ऑल इज वेल'

इस छानबीन के दौरान ये हैरान करने वाली बात पता चली कि पूरे पानीपत जिले में करीब 100 पेट्रोल पंप हैं. लेकिन साल 2020 में केवल एक मामला दर्ज किया गया. जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी नरेश कुमार के मुताबिक विभाग ऐसे मामले पर सचेत रहता है और महीनेवार चेकिंग की जाती है.

petrol pump weights & measures act
माप-तौल अधिनियन का प्रावधान.

माप तौल अधिनियम के अनुसार मिलावट और कम माप करने पर 6 महीने से लेकर 1 साल की जेल और 50 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान है. लेकिन कानून की का असर तब होगा जब जिम्मेदार अधिकारी सख्ती के साथ इसका पालन करवाएंगे.

ये भी पढे़ं- लॉकडाउन के चलते हुआ नुकसान, पेट्रोल पंप मालिकों ने की GST में रियायत की मांग

पानीपत: पेट्रोलियम के दाम आसमान छू रहे हैं. देश के कई जिलों में कीमत शतक लगाने के करीब है. ऐसे में अगर पेट्रोल पंप तेल नापने में भी गड़बड़झाला करें तो आम आदमी क्या करे. मिलावट और कम नाप को लेकर सरकार ने कई कानून बनाए हैं. लेकिन इसका असर जमीन पर बहुत कम दिखता है.

पेट्रोल पंप पर कम माप से ग्राहक परेशान, देखिए ये रिपोर्ट

पेट्रोल पंपों पर अक्सर लोग तेल कम नापने और मिलावट की शिकायत करते हैं. लेकिन ये शिकायतें सरकारी विभाग हवा में उड़े देते हैं. ग्राहकों का कहना है कि पेट्रोल पंप पर शिकायत करो. तो वो मारपीट पर उतारू हो जाते हैं.

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इसी को लेकर पानीपत जिले में ईटीवी भारत संवाददता ने ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर सरकारी विभाग पेट्रोल पंपों पर होने वाली गड़बड़ी और मिलावट को लेकर क्या करता है.

अधिकारी बोल रहे पेट्रोल पंप पर 'ऑल इज वेल'

इस छानबीन के दौरान ये हैरान करने वाली बात पता चली कि पूरे पानीपत जिले में करीब 100 पेट्रोल पंप हैं. लेकिन साल 2020 में केवल एक मामला दर्ज किया गया. जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी नरेश कुमार के मुताबिक विभाग ऐसे मामले पर सचेत रहता है और महीनेवार चेकिंग की जाती है.

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माप-तौल अधिनियन का प्रावधान.

माप तौल अधिनियम के अनुसार मिलावट और कम माप करने पर 6 महीने से लेकर 1 साल की जेल और 50 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान है. लेकिन कानून की का असर तब होगा जब जिम्मेदार अधिकारी सख्ती के साथ इसका पालन करवाएंगे.

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