पानीपत : पानीपत कोर्ट ने पत्नी के हत्या करने वाले दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई (culprit Life imprisonment in Panipat) है. दोषी पति ने 13 सितंबर 2019 को गृह क्लेह के चलते पत्नी की ईंट मारकर हत्या कर दी थी. दोषी पर अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश अजय वर्मा ने 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी. तीन साल चली मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने अपना (murder case in panipat) फैसला सुनाया है.
बताया जा रहा है कि 13 सितंबर को बापौली गांव के रहने वाले आरोपी राजू का उसकी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया था. झगड़े में राजू ने ईंट से अपनी पत्नी के सिर पर कई वार किए. ईंट के हमले से उसकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई थी. राजू वारदात के बाद वहां से फरार हो गया था. पड़ोसियों ने इसकी सूचना बापौली थाना पुलिस को दी. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और FSL टीम को भी बुलाया गया. FSL ने घटना को लेकर (wife murdered in panipat) साक्ष्य जुटाए.
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पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर आरोपी राजू पर केस दर्ज कर लिया था. पुलिस ने अगले ही दिन राजू को गिरफ्तार कर लिया. उसकी निशानदेही पर मंदिर के पास से वारदात में प्रयुक्त ईंट भी बरामद की गई. आरोपी राजू ने अपना गुनाह कबूल कर लिया. इस मामले में मुख्य गवाह मृतका के पिता को बनाया (murder case in haryana) गया था.