पानीपत: ज्वेलर के बहुचर्चित पारिवारिक विवाद (jeweler dispute case in Panipat) में बड़ा मोड़ सामने आया है. दो साल से कोर्ट में चल रहे इस मामले में नई कड़ियां जुड़ी हैं. पानीपत एसीजेएम प्रदीप चौधरी की कोर्ट ने इस केस में शामिल 3 DSP, 2 इंस्पेक्टर, एक SI-ASI समेत 17 के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि आखिर इतने संगीन धाराओं में केस दर्ज होने के बावजूद आरोपियों को पुलिस ने किस आधार पर जमानत दिलवाई?
उस समय का रिकॉर्ड किस तरह खुर्द-बुर्द हुआ? पुलिसकर्मियों ने ये किस मंशा के चलते किया? पुलिसकर्मियों की इस मामले में किस तरह मिलीभगत है? इस सभी पहलुओं पर चांदनीबाग थाना SHO जांच करेंगे. वो ये जांच रिपोर्ट 31 मार्च को कोर्ट में पेश करेंगे. पानीपत कोर्ट ने डीएसपी सतीश वत्स, डीएसपी संदीप सिंह, डीएसपी संदीप कुमार, इंस्पेक्टर अंकित कुमार, इंस्पेक्टर मंजीत सिंह, एसआई जयवीर, एएसआई प्रमोद समेत ज्वेलर परिवार के 7 सदस्य व 3 नौकरों के खिलाफ जांच के आदेश दिए.
पानीपत के बड़े ज्वेलर्स पर पत्नी ने 11 अगस्त 2020 को पति, जेठ, सीए, अन्य कर्मचारियों सहित 9 लोगों के खिलाफ चांदनीबाग थाना में केस दर्ज कराया था. आरोप लगाया था कि पीछा छुड़ाने और कारोबार से बेदखल करने के लिए पति ने अपने कर्मचारी से घर से लेकर बाथरूम तक में सीसीटीवी कैमरे लगवाए, फिर पत्नी के फोन से लोगों को अश्लील मैसेज भेजे. इसके आधार पर दबाव बनाकर कागजातों पर साइन करवाए, बैंक लॉकर खुलवाकर जमा-पूंजी निकाल ली. खाते से पैसे ले लिए.
ज्वेलर पर आरोप है कि उसने 3 महीने तक एक ही कमरे में अपनी पत्नी को बंद रखा. मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी. यहां तक डॉक्टर से मानसिक रोगी घोषित करने का भी प्रयास किया. इससे तंग होकर महिला जब सुसाइड करने जा रही थी तो उसे भाई ने बचाया. जिसके बाद महिला ने एसपी को शिकायत देकर केस दर्ज कराया. सेक्टर-11/12 की रहने वाली महिला की शिकायत पर 11 अगस्त को 9 धाराओं में केस दर्ज किया गया.
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महिला के मुताबिक सीसीटीवी कैमरा लगाने वाले कर्मचारी भी उसे ब्लैकमेल करने लगा, तो महिला ने पति को जानकारी दी और कर्मचारी को शोरूम से हटाने को कहा. पति ने कोई कार्रवाई नहीं की तो साजिश (Jeweler family dispute in panipat) का पता चला. महिला ने एफआईआर में दो बाइक का नंबर भी लिखवाया है. जिस पर सवार दो युवक उसे राह चलते छेड़छाड़ करते थे. आरोप है कि ये भी पति के इशारे पर किया जा रहा है.
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