पानीपत: भारत सरकार ने बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला किया है. हरियाणा के सामाजिक परिवेश में शादी की उम्र बेहद अहम है. लड़के-लड़कियों की शादी में यहां की पंचायतों और खाप का बड़ा असर रहता है. हरियाणा की खाप पंचायतों ने भी इस फैसले का विरोध किया था. लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाये जाने की चर्चा के बीच हरियाणा के कई जिलों में अचानक बाल विवाह के मामले बढ़ गए हैं.
बात अगर, पानीपत जिले की करें तो साल 2021 अप्रैल से लेकर अब तक बाल विवाह के 28 मामले दर्ज (child marriage cases increase in panipat) हुए हैं. तीन महीनों में जहां औसतन करीब 5 से 6 बाल विवाह के मामले आते थे. वहीं साल 2022 की शुरुआती तीन महीने में ही बाल विवाह के 12 मामले सामने आए हैं. पिछले वर्ष लॉकडाउन के कारण बाल विवाह के मामलों में कमी जरूर आई थी, लेकिन इस 2021-22 में यह मामले अचानक से बढ़ गए और पिछले 3 महीने में इनकी संख्या में हर महीने के मुकाबले ज्यादा बढ़ी है.
ईटीवी भारत से बात करते हुए पानीपत की प्रोटेक्शन ऑफिसर रजनी गुप्ता ने बताया कि रोजाना उनके पास 5 से 10 कॉल यह जानने के लिए आ रही है कि अभी विवाह की उम्र 18 ही है या सरकार ने 21 की कर दी है. पिछले ढाई महीने के अंदर जितने बाल विवाह रुकवाया गए हैं उनमें कारण सिर्फ एक पाया गया कि अगर 21 वर्ष शादी की आयु कर दी जाएगी तो 5 साल उन्हें और अधिक इंतजार करना पड़ेगा.
पानीपत में बाल विवाह के मामले | |
महीना | मामले |
अप्रैल 2021 | 2 |
मई 2021 | 3 |
जून 2021 | 1 |
जुलाई 2021 | 2 |
अगस्त 2021 | 2 |
सितंबर 2021 | 1 |
अक्टूबर 2021 | 1 |
नवंबर 2021 | 3 |
दिसंबर 2021 | 1 |
जनवरी 2022 | 4 |
फरवरी 2022 | 4 |
मार्च 2022 | 4 |
क्या है मौजूदा कानून? केंद्र सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 संशोधन का कानून लाएगी और इसके साथ ही स्पेशल मैरिज एक्ट और पर्सनल लॉ जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी संशोधन होगा. मौजूदा कानून के मुताबिक देश में पुरुषों की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की 18 साल है अब सरकार बाल विवाह निषेध कानून स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करेगी. इसके बाद लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़कर 21 साल हो जाएगी.
आपको बता दें कि इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज एंड डायवोर्स एक्ट 1936, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सभी के अनुसार शादी के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष होनी चाहिए. इसमें धर्म के हिसाब से कोई बदलाव या छूट नहीं दी गई है. फिलहाल बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू है. जिसके मुताबिक 21 और 18 साल से पहले की शादी को बाल विवाह माना जाएगा. ऐसा करने और करवाने पर 2 साल की जेल और एक लाख तक का जुर्माना हो सकता है.
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