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पंचकूला हिंसा मामला: FIR नं. 354 पर हुई सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए पेश हुई हनीप्रीत

साध्वी यौन शोषण मामले में राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद भड़की हिंसा मामले में शुक्रवार को पंचकूला कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में हनीप्रीत और अन्य आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए.

हनीप्रीत
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Published : Sep 27, 2019, 7:01 PM IST

पंचकूला: 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुए दंगों के मामले में दर्ज एफआईआर नंबर 345 में पंचकूला के एडिशनल सेशन जज संजय संधीर की कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में आरोपी हनीप्रीत और आरोपी सुखदीप कौर वीसी के जरिए पेश हुए, तो वहीं अन्य आरोपी प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए. इस दौरान आरोपियों पर लगाए गए चार्ज पर कोर्ट में बहस शुरू की गई, जोकि अगली सुनवाई में भी जारी रहेगी.

आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में हनीप्रीत की ओर से कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसमें मीडिया का जिक्र करते हुए कहा गया था कि हनीप्रीत को प्रत्यक्ष रूप से पेश होने पर मीडिया से दिक्कत होती है. वहीं कोर्ट ने हनीप्रीत की ओर से लगाई गई याचिका को आगे होने वाली सुनवाई के लिए मान लिया है.

30 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पंकज गर्ग ने बताया कि आरोपियों पर लगाए गए चार्ज पर सुनवाई से बहस होनी शुरू हो गई है, जोकि अगली सुनवाई में भी जारी रहेगी. डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई अब 30 सिंतबर को होगी.

ये भी पढ़ें- हरियाणा विधानसभा चुनाव: डेरा वोटर्स पर पार्टियों की नजर, राम रहीम के लिए उमड़ी कांग्रेस-इनेलो की हमदर्दी

ये है मामला
बता दें कि साल 2017 में पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार दिया था, इसके तुरंत बाद पंचकूला समेत अन्य हिस्सों में व्यापक पैमाने पर हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी हो गई थी. हिंसा की इस घटना की साजिश में शामिल तमाम लोगों को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

पंचकूला: 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुए दंगों के मामले में दर्ज एफआईआर नंबर 345 में पंचकूला के एडिशनल सेशन जज संजय संधीर की कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में आरोपी हनीप्रीत और आरोपी सुखदीप कौर वीसी के जरिए पेश हुए, तो वहीं अन्य आरोपी प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए. इस दौरान आरोपियों पर लगाए गए चार्ज पर कोर्ट में बहस शुरू की गई, जोकि अगली सुनवाई में भी जारी रहेगी.

आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में हनीप्रीत की ओर से कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसमें मीडिया का जिक्र करते हुए कहा गया था कि हनीप्रीत को प्रत्यक्ष रूप से पेश होने पर मीडिया से दिक्कत होती है. वहीं कोर्ट ने हनीप्रीत की ओर से लगाई गई याचिका को आगे होने वाली सुनवाई के लिए मान लिया है.

30 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पंकज गर्ग ने बताया कि आरोपियों पर लगाए गए चार्ज पर सुनवाई से बहस होनी शुरू हो गई है, जोकि अगली सुनवाई में भी जारी रहेगी. डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई अब 30 सिंतबर को होगी.

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ये है मामला
बता दें कि साल 2017 में पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार दिया था, इसके तुरंत बाद पंचकूला समेत अन्य हिस्सों में व्यापक पैमाने पर हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी हो गई थी. हिंसा की इस घटना की साजिश में शामिल तमाम लोगों को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

Intro:25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुए दंगों के मामले में दर्ज एफआईआर नंबर 345 में आज पंचकूला के एडिशनल सेशन जज संजय संधीर की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में आरोपी हनीप्रीत और आरोपी सुखदीप कौर वीसी के जरिए पेश हुए तो वहीं अन्य आरोपी प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए। आरोपियों पर लगाए गए चार्ज पर आज कोर्ट में बहस शुरू की गई, जोकि अगली सुनवाई में भी जारी रहेगी।




Body:आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में हनीप्रीत की ओर से कोर्ट में याचिका लगाई गई थी जिसमें मीडिया का जिक्र करते हुए कहा गया था कि हनीप्रीत को प्रत्यक्ष रूप से पेश होने पर मीडिया से दिक्कत होती है। वहीं कोर्ट ने हनीप्रीत की ओर से लगाई गई याचिका को हाल में आगे होने वाली सुनवाई के लिए मान लिया है।


Conclusion:डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पंकज गर्ग ने बताया कि आरोपियों पर लगाये गए चार्जे पर आज की सुनवाई से बहस होनी शुरू हो गई है,जोकि अगली सुनवाई में भी जारी रहेगी। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई अब 30 सिंतबर को होगी।
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