पंचकूला: शनिवार को पंचकूला हिंसा मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान पंचकूला कोर्ट ने हनीप्रीत समेत सभी आरोपियों पर आरोप तय कर दिये हैं. वहीं पंचकूला हिंसा की मुख्य आरोपी हनीप्रीत और बाकी सभी आरोपियों से देश द्रोह की धारा को हटा दिया गया है. आरोपियों पर आइपीसी की धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं.
हनीप्रीत से हटा देशद्रोह का आरोप
डेरा प्रमुख राम रहीम की गिरफ्तारी के दौरान पंचकूला में हिंसा भड़काने के मामले में मुख्य आरोपी राम रहीम की राजदार हनीप्रीत को बड़ी राहत मिली है. आज पंचकूला में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हनीप्रीत समेत सभी आरोपियों पर से देश द्रोह की धारा हटा दी है. अब इन आरोपियों पर आइपीसी की धारा 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत आरोप तय किए गए हैं, जबकि आइपीसी की धारा 121 और 121ए की धारा को हटा दिया गया है.
आज हुई सुनवाई
बता दें कि आज पंचकूला हिंसा मामले में सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया. जिसके बाद सभी आरोपियों पर आरोप तय किये गए. पंचकूला में 25 अगस्त 2017 को हुए दंगों के मामले में एडिशनल सेशन जज संजय संधीर की कोर्ट में सुनवाई हुई थी.
ये है आरोप
गौरतलब है कि हनीप्रीत के खिलाफ एफआइआर नंबर 345 में आइपीसी की धारा 121, 121ए, 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत अन्य आरोपियों पर मामला दर्ज है. हनीप्रीत साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़काने और देशद्रोह मामले की आरोपी है. बता दें कि हनीप्रीत को पकड़ने के लिए हरियाणा पुलिस को काफी वक्त इंतजार करना पड़ा था. 38 दिन फरार रहने वाली हनीप्रीत को 3 अक्टूबर 2017 को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, तब से हनीप्रीत जेल में बंद है.
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