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कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी मामले में हुई सुनवाई, एक आरोपी भगोड़ा घोषित - cbi court hearing on captain abhimanyu case

हरियाणा के वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर जाट आंदोलन के दौरान हुई आगजनी के मामले में पंचकूला की सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी.

कैप्टन अभिमन्यु
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Published : Sep 22, 2019, 12:48 PM IST

पंचकूला: जाट आंदोलन के दौरान वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर हुई आगजनी के मामले में 21 सितंबर को पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई में सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए. सुनवाई में विशेष सीबीआई अदालत में सभी आरोपीयों की हाजिरी लगाई गई.

31 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
बचाव पक्ष वकील सतीश कादियान ने बताया कि मामले की सुनवाई में सीबीआई कोर्ट ने प्रदीप नामक आरोपी जो कि बेल जम्पर है, उसे भगोड़ा घोषित किया है. वकील ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई अब 31 अक्टूबर को होगी और 31 अक्टूबर को भगोड़े आरोपी प्रदीप के खिलाफ कार्रवाई होगी.

बचाव पक्ष के वकील ने दी केस की जानकारी, देखें वीडियो

अगली सुनवाई में होगी बहस
बचाव पक्ष वकील सतीश कादयान ने बताया कि अगली सुनवाई में भगोड़ा आरोपी प्रदीप के खिलाफ कार्रवाई होने के बाद आरोपियों पर लगाये गए चार्ज पर बहस होगी.

क्या था मामला ?
बता दें कि जाट आंदोलन के दौरान रोहतक में 19 और 20 फरवरी को कैप्टन अभिमन्यु के घर पर आगजनी, डकैती, दंगे का मामला सामने आया था. हरियाणा पुलिस ने इस बारे में 27 फरवरी 2016 को अरबन स्टेट पुलिस थाने में मामला दर्ज किया था. हरियाणा में साल 2016 में फरवरी महीने के दौरान जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जाट आरक्षण की मांग लेकर जसिया में विशाल धरना किया गया और यही धरना बाद में हिंसक हो गया था.

इस दौरान रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जींद समेत प्रदेश के कई इलाकों में हिंसा और आंदोलन हुए. इसी हिंसा में 19 फरवरी को रोहतक में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी हुई थी. जिस वक्त आगजनी हुई, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के परिजन घर पर ही मौजूद थे. उन्होंने वहां से भागकर मुश्किल से अपनी जान बचाई थी.

ये भी पढ़ें- कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी मामले में हुई बहस, 21 सितम्बर को होगी अगली सुनवाई

पंचकूला: जाट आंदोलन के दौरान वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर हुई आगजनी के मामले में 21 सितंबर को पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई में सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए. सुनवाई में विशेष सीबीआई अदालत में सभी आरोपीयों की हाजिरी लगाई गई.

31 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
बचाव पक्ष वकील सतीश कादियान ने बताया कि मामले की सुनवाई में सीबीआई कोर्ट ने प्रदीप नामक आरोपी जो कि बेल जम्पर है, उसे भगोड़ा घोषित किया है. वकील ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई अब 31 अक्टूबर को होगी और 31 अक्टूबर को भगोड़े आरोपी प्रदीप के खिलाफ कार्रवाई होगी.

बचाव पक्ष के वकील ने दी केस की जानकारी, देखें वीडियो

अगली सुनवाई में होगी बहस
बचाव पक्ष वकील सतीश कादयान ने बताया कि अगली सुनवाई में भगोड़ा आरोपी प्रदीप के खिलाफ कार्रवाई होने के बाद आरोपियों पर लगाये गए चार्ज पर बहस होगी.

क्या था मामला ?
बता दें कि जाट आंदोलन के दौरान रोहतक में 19 और 20 फरवरी को कैप्टन अभिमन्यु के घर पर आगजनी, डकैती, दंगे का मामला सामने आया था. हरियाणा पुलिस ने इस बारे में 27 फरवरी 2016 को अरबन स्टेट पुलिस थाने में मामला दर्ज किया था. हरियाणा में साल 2016 में फरवरी महीने के दौरान जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जाट आरक्षण की मांग लेकर जसिया में विशाल धरना किया गया और यही धरना बाद में हिंसक हो गया था.

इस दौरान रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जींद समेत प्रदेश के कई इलाकों में हिंसा और आंदोलन हुए. इसी हिंसा में 19 फरवरी को रोहतक में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी हुई थी. जिस वक्त आगजनी हुई, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के परिजन घर पर ही मौजूद थे. उन्होंने वहां से भागकर मुश्किल से अपनी जान बचाई थी.

ये भी पढ़ें- कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी मामले में हुई बहस, 21 सितम्बर को होगी अगली सुनवाई

Intro:जाट आंदोलन के दौरान वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर हुई आगजनी के मामले में आज पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई में सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई में आज विशेष सीबीआई अदालत में सभी आरोपीयों की हाजरी लगी।




Body:बचाव पक्ष वकील सतीश कादयान ने बताया कि मामले की सुनवाई में आज सीबीआई कोर्ट ने प्रदीप नामक आरोपी जोकि बेल जम्पर है उसे भगोड़ा घोषित किया है। वकील ने बताया की मामले की अगली सुनवाई अब 31 अक्टूबर को होगी और 31 अक्टूबर को भगोड़े आरोपी प्रदीप के खिलाफ कार्रवाई होगी।


Conclusion:बचाव पक्ष वकील सतीश कादयान ने बताया कि अगली सुनवाई में भगोड़ा आरोपी प्रदीप के खिलाफ कार्रवाई होने के बाद आरोपियों पर लगाये गए चार्ज पर बहस होगी।

बाइट - सतीश कादयान, बचाव पक्ष वकील।
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