पंचकूला: कोविड-19 के दृष्टिगत निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस से संबंधित स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है. आदेशों में कहा गया है कोविड-19 के चलते निजी स्कूल विद्यार्थियों से केवल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे.
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेशों में कहा गया है कि स्कूल सिर्फ स्कूल बस, कम्प्यूटर फीस समेत अन्य बाकी चार्ज नहीं ले सकेंगे. साथ ही शिक्षा विभाग ने आदेश में ये भी कहा है कि निज़ी स्कूल इस साल स्कूल ड्रैस और पाठ्य पुस्तकों में कोई बदलाव ना करें.
वहीं, आदेशों में शिक्षा विभाग ने ये भी कहा है कि कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के कारण जो छात्र फीस ना देने से असमर्थ हैं, ऐसे छात्रों का स्कूल से नाम भी नहीं काटा जाए और निजी स्कूल छात्रों से हिडन चार्ज भी नहीं ले सकेंगे.