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पंचकूला दंगों की आरोपी हनीप्रीत ने लगाई कोर्ट से जमानत की गुहार - chandigarh hc

पंचकूला में भड़की हिंसा के मामले में सजा काट रही हनीप्रीत ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई है. अर्जी में हिंसा के वक्त हनीप्रीत की रामरहीम के साथ होने की बात कही गई है.

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Published : Apr 29, 2019, 4:20 PM IST

चंडीगढ़: डेरा प्रमुख राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत ने जमानत के लिए कोर्ट में गुहार लगाई है. हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने इस मामले में हरियाणा सरकार को 1 मई के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

हनीप्रीत ने अपनी याचिका में कहा है कि वह एक महिला है. 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हिंसा के समय वो डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के साथ थी. डेरा प्रमुख को सजा होने के बाद वो पंचकूला से सीधा सुनारिया जेल रोहतक चली गई थी.

उसने कहा कि हिंसा में उसका कोई कोई रोल नहीं है. उसका नाम FIR में बाद में डाला गया था. उसे पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया बल्कि खुद 3 अक्टूबर 2017 को सरेन्डर करने गई थी. इस मामले में उसके सभी साथियों को जमानत मिल चुकी है. ऐसे में वह भी जमानत की हकदार है.

चंडीगढ़: डेरा प्रमुख राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत ने जमानत के लिए कोर्ट में गुहार लगाई है. हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने इस मामले में हरियाणा सरकार को 1 मई के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

हनीप्रीत ने अपनी याचिका में कहा है कि वह एक महिला है. 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हिंसा के समय वो डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के साथ थी. डेरा प्रमुख को सजा होने के बाद वो पंचकूला से सीधा सुनारिया जेल रोहतक चली गई थी.

उसने कहा कि हिंसा में उसका कोई कोई रोल नहीं है. उसका नाम FIR में बाद में डाला गया था. उसे पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया बल्कि खुद 3 अक्टूबर 2017 को सरेन्डर करने गई थी. इस मामले में उसके सभी साथियों को जमानत मिल चुकी है. ऐसे में वह भी जमानत की हकदार है.

Intro:डेरा प्रमुख राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत ने जमानत के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में गुहार लगाई है।


Body: हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने इस मामले में हरियाणा सरकार को 1 मई के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हनीप्रीत ने अपनी याचिका में कहा है कि वह एक महिला है वह 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में जब हिंसा हो रही थी तब वह डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के साथ थी। डेरा प्रमुख को सजा होने के बाद ही वो पंचकूला से सीधा सुनारिया जेल रोहतक चली गई थी। उसनके कहा कि हिंसा में उसका कोई कोई रोल नहीं है । उसका नाम FIR में बाद में डाला गया था। उसे पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया बल्कि वे खुद 3 अक्टूबर 2017 को सरेन्डर करने के लिए आ गई थी । इस मामले में इसका सभी साथियों को जमानत मिल चुकी है ऐसे में वह भी जमानत की हकदार है


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