पलवल:जिला उपायुक्त मनीराम शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना से असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3 हजार रुपए की पेंशन हर महीने दी जाएगी. 40 साल तक के कामगार इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद रजिस्टर्ड व्यक्ति को 3 हजार रुपए की पेंशन हर महीने मिलेगी.
योजना में हर महीने 15 हजार रुपए कमाने वाले अंसगठित क्षेत्र के कामगार शामिल होंगे. गर कोई 18 साल की उम्र में इससे जुड़ता है तो उसे हर महीने सिर्फ 55 रुपए जमा करने होंगे. वहीं 40 साल के व्यक्ति को हर महीने 200 रुपए की रकम जमा करनी होगी. 29 साल की उम्र वाले को इस योजना से जुडऩे के लिए 100 रुपए प्रति महिना जमा करवाने होंगे. कामगार को 60 साल की उम्र तक ये रकम देनी है.
श्रम विभाग के सहायक कमीश्नर सतीश कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुडने वालों को 60 साल की उम्र के बाद 3 हजार रुपए की पेंशन मिलेगी. योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है. पलवल जिला में अबतक 14 हजार कामगारों ने योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया हैं. योजना का लाभ लेने के लिए कामगार के पास आधार कार्ड और बैंक में अकाउंट होना जरूरी है.
इसका रजिस्ट्रेशन कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर करवाया जा सकता है. अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो यही आपका आवेदन होगा. आप इस योजना की जानकारी 1800 2676 888 टोल फ्री नंबर पर ले सकते हैं. उन्होंने बताया कि योजना में रेहड़ी वाले, रिक्शा चलाने वाले, कंस्ट्रक्शन मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार और इस तरह के कामों से जुड़े लोग भाग ले सकते हैं.
उन्होंने यह भी बताया कि जो लोग राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना या फिर कर्मचारी भविष्य निधि योजना में आते हैं वो इसके पात्र नहीं होंगे और इनकम टैक्स भरने वाले भी अपात्र होंगे. उन्होंने बताया कि इस स्कीम के लिए सरकार एक पेंशन फंड बनाएगी. इस फंड के जरिए ही सभी को पेंशन दी जाएगी.
अगर किसी कामगार की योजना के दौरान निधन हो जाता है तो उसकी पत्नी स्कीम में योगदान देकर इसको जारी रख सकती है. अगर कामगार के निधन पर उसकी पत्नी या पति योजना से बाहर होना चाहता है तो वो उनकी दी गई कुल रकम पर ब्याज के साथ इसे वापस दी जाएगी. अगर किसी की पेंशन शुरू हो गई है और उसके बाद उसका निधन होता है तो उसके पति या पत्नी का पेंशन की 50 फीसदी रकम मिलेगी.