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सैनिटाइजर्स की कालाबाजारी रोकने के लिए पलवल स्वास्थ्य विभाग ने की बैठक

मास्क व सैनिटाइजर्स की कालाबाजारी को रोकने के लिए जिला खाद्य आपूर्ति विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने बैठक की. बैठक में पलवल के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों और दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए गए.

Palwal Health Department meeting to stop black marketing of sanitizers
Palwal Health Department meeting to stop black marketing of sanitizers
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Published : Mar 20, 2020, 8:24 PM IST

पलवल: आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मास्क व सैनिटाइजर्स की कालाबाजारी को रोकने के लिए शुक्रवार को जिला खाद्य आपूर्ति विभाग और जिला स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल स्टोर संचालकों और दुकानदारों के साथ एक बैठक की. बैठक में सभी को सख्त निर्देश दिए गए कि अगर कोई भी व्यक्ति मास्क व सैनिटाइजर्स को निर्धारित मूल्य से अधिक पर बेचता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी राम अवतार ने बताया कि कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशाशन गभीर है. प्रदेश सरकार ने कोरोना को नोटिफाइड बीमारी घोषित करते हुए इसे महामारी व आपदा माना है. उन्होंने कहा कि इससे बचाव के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा बड़े स्तर पर व्यवस्था की जा रही है.

सैनिटाइजर्स की कालाबाजारी रोकने के लिए पलवल स्वास्थ्य विभाग ने की बैठक, देखें वीडियो

उन्होंने कहा कि मास्क व सैनिटाइजर्स को आवश्यक वस्तु अधिनियम की सूची में शामिल किया गया है, इसलिए पलवल के नागरिक अस्पताल में आयोजित बैठक में जिले के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों और दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई हैं कि वो सभी मास्क व सैनिटाइजर्स पर अंकित कीमत ही ग्राहक से लें और उसे उसका बिल अवश्य दें.

ये भी पढ़ें- CORONA EFFECT: 22 मार्च से अंबाला की होलेसेल कपड़ा मार्केट रहेगी बंद

उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मास्क व सैनिटाइजर्स को निर्धारित मूल्य से अधिक पर बेचता है या अनाधिकृत रूप से इनका संग्रहण करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि अभी तक पलवल जिले में एक भी केस ऐसा नहीं पाया गया है. वैसे एक स्वस्थ व्यक्ति को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है.

जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ. ब्रह्मदीप ने बताया कि पलवल जिले में अभी तक 30 से ज्यादा ऐसे लोग है, जो कि विदेश की यात्रा करके आए हैं. जिनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चीन से यात्रा करके आए हैं. उनकी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच भी की गई है और उनमें कोरोना से संबंधित कोई भी लक्षण नहीं पाया गया है.

पलवल: आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मास्क व सैनिटाइजर्स की कालाबाजारी को रोकने के लिए शुक्रवार को जिला खाद्य आपूर्ति विभाग और जिला स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल स्टोर संचालकों और दुकानदारों के साथ एक बैठक की. बैठक में सभी को सख्त निर्देश दिए गए कि अगर कोई भी व्यक्ति मास्क व सैनिटाइजर्स को निर्धारित मूल्य से अधिक पर बेचता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी राम अवतार ने बताया कि कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशाशन गभीर है. प्रदेश सरकार ने कोरोना को नोटिफाइड बीमारी घोषित करते हुए इसे महामारी व आपदा माना है. उन्होंने कहा कि इससे बचाव के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा बड़े स्तर पर व्यवस्था की जा रही है.

सैनिटाइजर्स की कालाबाजारी रोकने के लिए पलवल स्वास्थ्य विभाग ने की बैठक, देखें वीडियो

उन्होंने कहा कि मास्क व सैनिटाइजर्स को आवश्यक वस्तु अधिनियम की सूची में शामिल किया गया है, इसलिए पलवल के नागरिक अस्पताल में आयोजित बैठक में जिले के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों और दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई हैं कि वो सभी मास्क व सैनिटाइजर्स पर अंकित कीमत ही ग्राहक से लें और उसे उसका बिल अवश्य दें.

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उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मास्क व सैनिटाइजर्स को निर्धारित मूल्य से अधिक पर बेचता है या अनाधिकृत रूप से इनका संग्रहण करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि अभी तक पलवल जिले में एक भी केस ऐसा नहीं पाया गया है. वैसे एक स्वस्थ व्यक्ति को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है.

जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ. ब्रह्मदीप ने बताया कि पलवल जिले में अभी तक 30 से ज्यादा ऐसे लोग है, जो कि विदेश की यात्रा करके आए हैं. जिनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चीन से यात्रा करके आए हैं. उनकी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच भी की गई है और उनमें कोरोना से संबंधित कोई भी लक्षण नहीं पाया गया है.

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