पलवल: पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पंचायत संशोधन कानून बनाया है. जिसमें महिलाओं को कुल 50 फीसदी पदों तक ही सीमित कर दिया है. बाकी 50 फीसदी पदों पर महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकती. सरकार का ये निर्णय असंवैधानिक है. देश के किसी भी राज्य में ऐसा कानून नहीं है. जबकि हरियाणा सरकार ने गैरकानूनी तरीके से ऐसा किया है.
करण सिंह दलाल ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के लिए 50 फीसदी सीटें आरक्षित कर सकती है, लेकिन अन्य 50 फीसदी सीटों पर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया से सरकार नहीं रोक सकती है. अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए रिर्जव सीटें चुनाव लड़ने के लिए हैं, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजातियों को जनरल सीटों पर चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता.
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उन्होंने कहा कि भाजपा और जेजेपी ने जानबूझकर ये गलत कानून पारित किया है. भाजपा सरकार ने गलत कानून बनाकर संविधान की अवेहलना की है. सरकार ने महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण तक सीमित कर महिलाओं के साथ अन्याय किया है. इससे पंचायत चुनाव कोर्ट में जाने के बाद समय पर नहीं होंगे बल्कि लेट हो जाएंगे और यही भाजपा सरकार चाहती जिससे गांवों का विकास रुक जाएगा.