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पलवल: खरीफ की बिजाई के लिए कृषि यंत्रों पर हरियाणा सरकार देगी अनुदान - कृषि एवं किसान कल्याण विभाग योजना पलवल

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने साल 2020-2021 के दौरान बिजाई कृषि यंत्रों पर अनुदान देने की घोषणा की है. अनुदान के लिए किसानों को मशीन खरीदने के बाद कृषि विभाग के पोर्टल पर 30 जून तक बिल, ई-बिल और मशीन के साथ अपनी फोटो अपलोड करनी है.

haryana government scheme for farmers on agricultural implements for sowing of Kharif crops in palwal
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग खरीफ फसलों की बिजाई के लिए कृषि यन्त्रों पर देगा अनुदान
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Published : May 28, 2020, 7:48 PM IST

पलवल: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने खरीफ फसलों की बिजाई के लिए कृषि यंत्रों पर अनुदान की घोषणा की है. किसान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

कृषि अभियंता कार्यालय पलवल के सहायक प्रोजेक्ट अधिकारी रवि कुमार सैनी ने बताया कि कृषि विभाग हरियाणा ने साल 2020-2021 के दौरान बिजाई कृषि यंत्रों अनुदान की घोषणा की है. उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते हुई मजदूरों की कमी को देखते हुए कृषि विभाग ने यह निर्णय लिया है.

खरीफ की बिजाई के लिए कृषि यंत्रों पर हरियाणा सरकार देगी अनुदान

उन्होंने बताया कि खरीफ फसलों की बिजाई के लिए धान की सीधी बिजाई मशीन (डी.एस.आर), न्युमेटिक प्लांटर, मल्टी क्रॉप मेज प्लांटर, पेडी ट्रांसप्लांटर 4 से 8 कतार वाली मशीनों पर अनुदान दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि यह अनुदान किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम के तहत दिया जाएगा.

सहायक प्रोजेक्ट अधिकारी रवि कुमार सैनी ने बताया कि अनुसूचित जनजाति, सीमांत व लघु किसान और महिला किसान के लिए 50 प्रतिशत और सामान्य जाति को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि किसानों को मशीन खरीदने के बाद कृषि विभाग के पोर्टल पर 30 जून 2020 तक बिल, ई-बिल और मशीन के साथ अपना फोटो पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा.

उन्होंने बताया कि मशीनों के सत्यापन के समय किसान को पूर्ण दस्तावेज जैसे आवेदन प्रार्थना पत्र की प्रति, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ट्रैक्टर की आर.सी, बैंक खाते की कॉपी, जमीन की रिपोर्ट और हलफनामा जमा कराना होगा.

इसे भी पढ़ें:सीएम और गृह मंत्री में मेलजोल की कमी, बातचीत करने के बजाए करते हैं पत्राचार- अभय

पलवल: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने खरीफ फसलों की बिजाई के लिए कृषि यंत्रों पर अनुदान की घोषणा की है. किसान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

कृषि अभियंता कार्यालय पलवल के सहायक प्रोजेक्ट अधिकारी रवि कुमार सैनी ने बताया कि कृषि विभाग हरियाणा ने साल 2020-2021 के दौरान बिजाई कृषि यंत्रों अनुदान की घोषणा की है. उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते हुई मजदूरों की कमी को देखते हुए कृषि विभाग ने यह निर्णय लिया है.

खरीफ की बिजाई के लिए कृषि यंत्रों पर हरियाणा सरकार देगी अनुदान

उन्होंने बताया कि खरीफ फसलों की बिजाई के लिए धान की सीधी बिजाई मशीन (डी.एस.आर), न्युमेटिक प्लांटर, मल्टी क्रॉप मेज प्लांटर, पेडी ट्रांसप्लांटर 4 से 8 कतार वाली मशीनों पर अनुदान दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि यह अनुदान किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम के तहत दिया जाएगा.

सहायक प्रोजेक्ट अधिकारी रवि कुमार सैनी ने बताया कि अनुसूचित जनजाति, सीमांत व लघु किसान और महिला किसान के लिए 50 प्रतिशत और सामान्य जाति को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि किसानों को मशीन खरीदने के बाद कृषि विभाग के पोर्टल पर 30 जून 2020 तक बिल, ई-बिल और मशीन के साथ अपना फोटो पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा.

उन्होंने बताया कि मशीनों के सत्यापन के समय किसान को पूर्ण दस्तावेज जैसे आवेदन प्रार्थना पत्र की प्रति, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ट्रैक्टर की आर.सी, बैंक खाते की कॉपी, जमीन की रिपोर्ट और हलफनामा जमा कराना होगा.

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