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अब इस तारीख तक किसान करा सकेंगे खरीफ फसलों का बीमा, प्रदेश सरकार ने बढ़ाई समयावधि - पलवल खबर

प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराने की समयावधि को बढ़ा दिया है. इसकी जानकारी पलवल जिले के कृषि उप निदेशक ने दी जिसके बाद किसानों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है.

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Kharif crops insurance
अब इस तारीख तक किसान करा सकेंगे खरीफ फसलों का बीमा, प्रदेश सरकार ने बढ़ाई समयावधि
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Published : Jun 3, 2021, 5:53 PM IST

Updated : Jun 3, 2021, 6:54 PM IST

पलवल: हरियाणा सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराने की समयावधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है. अब इच्छुक किसान इस निर्धारित तिथि तक अपनी खरीफ फसलों का बीमा करवा सकते हैं.

इस बारे में जानकारी देते हुए पलवल जिले के कृषि उप निदेशक महावीर सिहं ने बताया कि खरीफ फसल सीजन में इस योजना के तहत किसानों को धान के लिए 706 रुपये, मक्का के लिए 353 रुपये, बाजरा के लिए 332 रुपये और कपास के लिए एक हजार 713 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रीमियम देना होगा.

अब इस तारीख तक किसान करा सकेंगे खरीफ फसलों का बीमा, प्रदेश सरकार ने बढ़ाई समयावधि

ये भी पढ़ें: 'कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए हरियाणा में बनाए जाएंगे बच्चों के लिए अलग से पीडियाट्रिक वार्ड'

इस प्रकार फसल की बीमित राशि धान के लिए 35 हजार 287 रुपये, मक्का के लिए 17 हजार 643 रुपये, बाजरा के लिए 16 हजार 604 रूप्ये और कपास के लिए 34 हजार 249 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की गई है.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है, यदि कोई ऋणी किसान इस योजना में शामिल नहीं होना चाहता तो उसे 24 जुलाई तक अपने संबंधित बैंक में इस संबंध में आवेदन करना अति आवश्यक है. अन्यथा संबंधित बैंक किसान की फसल अनुसार बीमा करने के लिए अधिकृत होंगे.

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गैर ऋणी किसान अपनी फसलों का बीमा कराने हेतू ग्राहक सेवा केंद्र, बीमा कंपनी बजाज एलाइन्ज के प्रतिनिधि या फिर अपने संबंधित खंड कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. किसी भी प्रकार की असुविधा की स्थिति में उप कृषि निदेशक कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है. कृषि उपनिदेशक ने किसानों का आह्वान किया कि किसी भी विपदा की स्थिति में सहायता के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है, जिसका सभी किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहिए और ऊपर से दी गई बीमित फसलों का बीमा कराकर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमित फसल का नुकसान का भुगतान लेकर अपने परिवार का पालण-पोषण करने में सहायक रहेगी.

सरकार के फैसले का किसानों ने किया स्वागत

वहीं फसलों का बीमा करवाने की समयावधि बढ़ाने पर जिले के किसानों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है. किसान दीपचंद ने बताया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते किसान अपनी फसलों का बीमा नहीं करवा पाए थे. सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंर्तगत फसलों का बीमा करनवाने के लिए तारीख बढ़ा दी है और अब किसान 31 जुलाई से पहले अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं. फसलों का बीमा होने पर प्राकृतिक आपदा आने पर किसानों को बीमा कंपनी द्वारा उचित मुआवजा प्रदान किया जाता है.

ये भी पढ़ें: समझिए क्या है इंटरनल असेसमेंट, जिसके आधार पर पास होंगे बोर्ड के छात्र

किसान जगत ने बताया केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए काफी लाभदायक है। फसलों का बीमा करवाने की तारीख बढाने से किसानों को फसलों का बीमा करवाने का समय मिल जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते है.

पलवल: हरियाणा सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराने की समयावधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है. अब इच्छुक किसान इस निर्धारित तिथि तक अपनी खरीफ फसलों का बीमा करवा सकते हैं.

इस बारे में जानकारी देते हुए पलवल जिले के कृषि उप निदेशक महावीर सिहं ने बताया कि खरीफ फसल सीजन में इस योजना के तहत किसानों को धान के लिए 706 रुपये, मक्का के लिए 353 रुपये, बाजरा के लिए 332 रुपये और कपास के लिए एक हजार 713 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रीमियम देना होगा.

अब इस तारीख तक किसान करा सकेंगे खरीफ फसलों का बीमा, प्रदेश सरकार ने बढ़ाई समयावधि

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इस प्रकार फसल की बीमित राशि धान के लिए 35 हजार 287 रुपये, मक्का के लिए 17 हजार 643 रुपये, बाजरा के लिए 16 हजार 604 रूप्ये और कपास के लिए 34 हजार 249 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की गई है.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है, यदि कोई ऋणी किसान इस योजना में शामिल नहीं होना चाहता तो उसे 24 जुलाई तक अपने संबंधित बैंक में इस संबंध में आवेदन करना अति आवश्यक है. अन्यथा संबंधित बैंक किसान की फसल अनुसार बीमा करने के लिए अधिकृत होंगे.

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गैर ऋणी किसान अपनी फसलों का बीमा कराने हेतू ग्राहक सेवा केंद्र, बीमा कंपनी बजाज एलाइन्ज के प्रतिनिधि या फिर अपने संबंधित खंड कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. किसी भी प्रकार की असुविधा की स्थिति में उप कृषि निदेशक कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है. कृषि उपनिदेशक ने किसानों का आह्वान किया कि किसी भी विपदा की स्थिति में सहायता के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है, जिसका सभी किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहिए और ऊपर से दी गई बीमित फसलों का बीमा कराकर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमित फसल का नुकसान का भुगतान लेकर अपने परिवार का पालण-पोषण करने में सहायक रहेगी.

सरकार के फैसले का किसानों ने किया स्वागत

वहीं फसलों का बीमा करवाने की समयावधि बढ़ाने पर जिले के किसानों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है. किसान दीपचंद ने बताया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते किसान अपनी फसलों का बीमा नहीं करवा पाए थे. सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंर्तगत फसलों का बीमा करनवाने के लिए तारीख बढ़ा दी है और अब किसान 31 जुलाई से पहले अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं. फसलों का बीमा होने पर प्राकृतिक आपदा आने पर किसानों को बीमा कंपनी द्वारा उचित मुआवजा प्रदान किया जाता है.

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किसान जगत ने बताया केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए काफी लाभदायक है। फसलों का बीमा करवाने की तारीख बढाने से किसानों को फसलों का बीमा करवाने का समय मिल जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते है.

Last Updated : Jun 3, 2021, 6:54 PM IST
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