नूंह: हरियाणा के नूंह में नाबालिग लड़की से रेप मामले में कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाते हुए 20 साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. इस वारदात में दोषी के साथी गिरफ्तारी होना बाकी है.
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सरकारी वकील आकाश तंवर ने बताया कि तावडू थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में 21 मार्च 2019 को एक नाबालिग लड़की का दो लोगों ने अपहरण किया था. जिसके बाद आरोपियों ने लड़की से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इसके अलावा, आरोपियों ने लड़की को डराया और धमकाया. पीड़ित परिवार ने अगले ही दिन थाने पहुंकर शिकायत दर्ज कराई.
परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप की धारा समेत पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया. इस मामले में तावडू पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था. जिसे कोर्ट ने 20 साल कैद के साथ 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि पीड़िता को 5 लाख रुपये का मुआवजा भी दिया जाएगा.
अंसार और शाहरुख द्वारा पीड़िता को किडनैप किया गया. जिसके बाद गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था. इस मामल में कोर्ट ने दोषी अंसार को सजा सुनाई है, जबकि इसका एक और साथी गिरफ्तार नहीं हुआ है. उस समय पीड़िता की उम्र 15 साल थी. 376डी के तहत कोर्ट ने दोषी को ज्यादा सजा सुनाई है. हालांकि दोषी पर और भी कई धाराओं के तहत केस दर्ज है. अशोक तंवर, वकील
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