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लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए नूंह में लगेगा ठीकरी पहरा - कोरोना केस नूंह

नूंह में पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3 (1) के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी गांवों और शहरों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश पारित दिए गए हैं.

NUH will be guarded to ensure strict lockdown
NUH will be guarded to ensure strict lockdown
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Published : Apr 1, 2020, 9:52 PM IST

नूंह: जिले में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. जिलाधीश पंकज ने पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3 (1) के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नूंह के सभी गांवों और शहरों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश पारित किए हैं.

बता दें कि डीसी ने अपने आदेशों में कहा कि सरकार द्वारा पारित किए गए 21 दिनों के लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सतर्क है. इस लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को केवल विशेष परिस्थिति को छोड़कर घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई है. इस महामारी से लोगों को बचाने के जिला नूंह के सभी गांव और शहरों में प्रभार से ठीकरी पहरा लागू किया गया है, ताकि गांव में कोई भी अवांछित व्यक्ति प्रवेश न करने पाएं.

ये भी जानें- जानें, क्या है तबलीगी जमात और मरकज, कैसे करती है काम

डीसी ने कहा कि इन आदेशों की पालना करवाने की जिम्मेदारी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी संबंधित, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय की होगी. सभी थाना प्रबंधक भी इस मामले में संबंधित नगर पालिकाओं, ग्राम पंचायत से संपर्क बनाए रखेंगे.

उन्होंने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ पंजाब विलेज एंड संभाल टाउन एंड पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा 9 व 11 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

नूंह: जिले में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. जिलाधीश पंकज ने पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3 (1) के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नूंह के सभी गांवों और शहरों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश पारित किए हैं.

बता दें कि डीसी ने अपने आदेशों में कहा कि सरकार द्वारा पारित किए गए 21 दिनों के लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सतर्क है. इस लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को केवल विशेष परिस्थिति को छोड़कर घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई है. इस महामारी से लोगों को बचाने के जिला नूंह के सभी गांव और शहरों में प्रभार से ठीकरी पहरा लागू किया गया है, ताकि गांव में कोई भी अवांछित व्यक्ति प्रवेश न करने पाएं.

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डीसी ने कहा कि इन आदेशों की पालना करवाने की जिम्मेदारी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी संबंधित, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय की होगी. सभी थाना प्रबंधक भी इस मामले में संबंधित नगर पालिकाओं, ग्राम पंचायत से संपर्क बनाए रखेंगे.

उन्होंने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ पंजाब विलेज एंड संभाल टाउन एंड पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा 9 व 11 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

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