नूंह : जिले की एक अदालत ने साल 2020 में नाबालिग बच्ची से रेप में मामले में आरोपी बुजुर्ग को दोषी ठहराया है. कोर्ट ने दोषी को 20 हज़ार रुपए के जुर्माने के साथ 20 साल के जेल की सज़ा भी सुनाई है.
2020 में वारदात : अभियोजन पक्ष के मुताबिक वारदात के वक्त पीड़ित बच्ची की उम्र करीब 6 साल, जबकि दोषी की उम्र 65 साल थी. जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो नरेंद्रपाल की अदालत के विशेष अभियोजक अधिवक्ता (पॉक्सो अधिनियम) आकाश तंवर ने बताया कि जून 2020 में पीड़ित बच्ची अपने ही परिवार के एक शादी के कार्यक्रम में पहुंची थी. इसी कार्यक्रम में दोषी बुजुर्ग निहाल सिंह भी पहुंचा था. उसी दौरान निहाल सिंह ने मौका मिलते ही 6 साल की बच्ची का अपहरण किया और रेप की वारदात को अंजाम दिया.
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पुलिस ने पकड़ा : पीड़ित पक्ष के बयान पर नूंह महिला थाना पुलिस ने केस दर्ज करते हुए दूसरे दिन ही आरोपी निहाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया.
सबूत जुटाए गए : विशेष अभियोजक ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी प्रकार के जरूरी सबूत जुटाए. वहीं पीड़ित परिवार की ओर से भी जांच और केस की सुनवाई के दौरान पूरा सहयोग किया गया. पीड़ित बच्ची के फ्रॉक के जरिए आरोपी के डीएनए की पहचान हुई.
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निहाल सिंह दोषी करार : सभी जरूरी सबूतों को जुटाकर अदालत में मजबूती से पैरवी की गई जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी निहाल सिंह को दोषी करार देते हुए उसे पॉक्सो कानून के तहत 20 साल की क़ैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई. अगर आरोपी निहाल सिंह ने जुर्माना अदा नहीं किया तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी