नूंह: 3 साल पहले जिले के फिरोजपुर झिरका थाना के अरावली क्षेत्र में एक आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराया है. नूंह में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल की विशेष पोक्सो अदालत ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. उम्र कैद के साथ ही 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सरकार से पीड़ित पक्ष को उचित मुआवजा देने की भी सिफारिश की गई है.
विशेष अभियोजक आकाश तंवर ने बताया कि फिरोजपुर उपमंडल के रहने वाले एक व्यक्ति ने दिसंबर 2019 में पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली उनकी 8 वर्षीय बेटी पहाड़ में बकरी चराने गई थी. देर शाम तक वापस नहीं लौटी तो उसकी तलाश शुरू हुई. इस दौरान अगले दिन पहाड़ की झाड़ियों में नग्न अवस्था में उनकी बेटी का शव मिला. पीड़ित पक्ष ने दुष्कर्म करके हत्या की आशंका जताई.
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मामले पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक संगीता कालिया ने कड़ा संज्ञान लेते हुए एसआईटी गठित कर दी. चार दिन बाद ही पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी को एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद से धर दबोचा. जिसकी पहचान मुकीन उर्फ मुक्की के रूप में हुई. वो राजस्थान जिले के अलवर का रहने वाला है. एसआईटी ने आरोपी के घर से चुराई गई बकरी और अन्य जरूरी दस्तावेजों को बरामद कर लिया.
दोषी ने नशे की हालत में इस दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया था. नशा करने के लिए वो पहाड़ से बकरी चोरी करके बेचना चाहता था, लेकिन मृतक बच्ची ने आरोपी को बकरी पकड़े देखा तो वो छुड़ाने के लिए चली गई. इसी दौरान उसने बच्ची को पकड़ लिया. उसके बाद बच्ची के साथ रेप किया और उसकी चुन्नी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.
विशेष अभियोजक ने बताया कि पुलिस द्वारा जुटाए गए सभी जरूरी दस्तावेजों को केस की सुनवाई के दौरान मजबूती से अदालत में पेश किया गया. लगभग 3 वर्ष तक चली सुनवाई में बीते 11 अगस्त को आरोपी मुकीम उर्फ मुक्की को सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल की अदालत ने दोषी ठहराया. कोर्ट ने बुधवार को दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ-साथ 75 हजार रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया. अभियोजन पक्ष ने बताया कि पीड़ित पक्ष को उचित मुआवजा दिलाने की सिफारिश भी सरकार से की गई है. अदालत के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष ने बताया कि मासूम के साथ दरिंदगी को देखते हुए वह दोषी को फांसी की सजा सुनने के पक्ष में थे.
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