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नूंह में नियम के खिलाफ काम कर रहे 11 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द, 2 के 14 दिन के लिए निलंबित

Fertilizer Seller License Canceled in Nuh: नूंह में खाद बेचने वाले दुकानदारों पर बड़ी कार्रवाई की गई है. जिला उपायुक्त के आदेश के बाद कृषि विभाग ने 11 दुकानदारों के लाइसेंसद रद्द कर दिए हैं.

Fertilizer Seller License Canceled in Nuh
Fertilizer Seller License Canceled in Nuh
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Dec 11, 2023, 8:09 PM IST

नूंह में नियम के खिलाफ काम कर रहे 11 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द

नूंह: उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा के आदेश पर कृषि विभाग के अधिकारियों की टीमों ने जिले में स्थित खाद विक्रेताओं की गहनता से जांच की. इस निरीक्षण के दौरान जिन खाद विक्रेताओं को फर्टीलाइजर (कंट्रोल) ऑर्डर 1985 की अवहेलना करते हुए पाया गया, उन सभी खाद विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर सुनवाई का मौका दिया गया था.

सुनवाई में संतोषजनक जवाब ना मिलने पर 13 फर्टीलाइजर विक्रेताओं के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है. 11 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द कर दिए गये हैं जबकि 2 विक्रेताओं के लाइसेंस 14 दिन के लिए निलंबित किए गए हैं. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक विरेंद्र आर्य ने बताया कि तावड़ू स्थित फर्टीलाइजर विक्रेता लक्ष्मीचंद मंगला प्रसाद, पिनगवां में होडल रोड पर स्थित शॉप नंबर-6 रवि खाद भंडार, ओल्ड हिम्मत रे अस्पताल के पास स्थित शॉप नंबर-24 शिव टैडिंग कंपनी और नजदीक पुलिस थाना शॉप नंबर-3 पटेल खाद भंडार, पुन्हाना में अनाजमंडी के नजदीक स्थित शॉप नंबर-84 आमिर खाद बीज भंडार और जमालगढ रोड स्थित शॉप नंबर-5 गिरीश खाद बीज भंडार का लाइसेंस रद्द किया गया है.

इसी तरह शमशाबाद खींचतन स्थित शॉप नंबर-1 शोगन टैडिंग कंपनी, माहौली में अलवर रोड पर मस्जिद के नजदीक स्थित ऐश टैडिंग कंपनी, मुंडाका में अलवर रोड पर दोहा चौक स्थित न्यू गोरवाल खाद भंडार, भाखरौजी में वाटर सप्लाई पंप हाउस के नजदीक स्थित शॉप नंबर-3 रसीद खान खाद बीज भंडार और मस्जिद के पास स्थित शॉप नंबर-1 शहंशाह खाद बीज भंडार का भी लाइसेंस रद्द कर दिया गया है.

नूंह में नियम के खिलाफ काम कर रहे 11 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द

नूंह: उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा के आदेश पर कृषि विभाग के अधिकारियों की टीमों ने जिले में स्थित खाद विक्रेताओं की गहनता से जांच की. इस निरीक्षण के दौरान जिन खाद विक्रेताओं को फर्टीलाइजर (कंट्रोल) ऑर्डर 1985 की अवहेलना करते हुए पाया गया, उन सभी खाद विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर सुनवाई का मौका दिया गया था.

सुनवाई में संतोषजनक जवाब ना मिलने पर 13 फर्टीलाइजर विक्रेताओं के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है. 11 खाद विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द कर दिए गये हैं जबकि 2 विक्रेताओं के लाइसेंस 14 दिन के लिए निलंबित किए गए हैं. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक विरेंद्र आर्य ने बताया कि तावड़ू स्थित फर्टीलाइजर विक्रेता लक्ष्मीचंद मंगला प्रसाद, पिनगवां में होडल रोड पर स्थित शॉप नंबर-6 रवि खाद भंडार, ओल्ड हिम्मत रे अस्पताल के पास स्थित शॉप नंबर-24 शिव टैडिंग कंपनी और नजदीक पुलिस थाना शॉप नंबर-3 पटेल खाद भंडार, पुन्हाना में अनाजमंडी के नजदीक स्थित शॉप नंबर-84 आमिर खाद बीज भंडार और जमालगढ रोड स्थित शॉप नंबर-5 गिरीश खाद बीज भंडार का लाइसेंस रद्द किया गया है.

इसी तरह शमशाबाद खींचतन स्थित शॉप नंबर-1 शोगन टैडिंग कंपनी, माहौली में अलवर रोड पर मस्जिद के नजदीक स्थित ऐश टैडिंग कंपनी, मुंडाका में अलवर रोड पर दोहा चौक स्थित न्यू गोरवाल खाद भंडार, भाखरौजी में वाटर सप्लाई पंप हाउस के नजदीक स्थित शॉप नंबर-3 रसीद खान खाद बीज भंडार और मस्जिद के पास स्थित शॉप नंबर-1 शहंशाह खाद बीज भंडार का भी लाइसेंस रद्द कर दिया गया है.

कृषि अधिकारी ने बताया कि तावड़ू स्थित पलवल खाद भंडार और मुंडका में सैनी ढाबा और वीटा बूथ के पास स्थित मोहन खाद बीज भंडार का लाइसेंस 14 दिन के लिए निलंबित किया गया है.

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