नूंह: सेकेंड्री एजुकेशन हरियाणा ने लापरवाही बरतने के चलते जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी व प्रिंसिपल डाइट नगीना की प्रिंसिपल सरोज दहिया, अब्दुल मजीद खंड शिक्षा अधिकारी नूंह एवम प्रिंसिपल जेबीटी सेंटर फिरोजपुर नमक और फिरोजपुर झिरका के खंड शिक्षा अधिकारी व प्रिंसिपल कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फिरोजपुर झिरका के इंदरजीत सिंह मजोका को सेकेंड्री एजुकेशन हरियाणा ने रूल 5 के तहत सस्पेंड कर दिया है. सस्पेंशन के दौरान तीनों अधिकारियों को जिला मुख्यालय तैनात करने के भी आदेश दिए हैं. एक साथ तीन बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई होने से एजुकेशन डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया है.
दरअसल, निलंबित किए गए तीनों शिक्षा अधिकारियों पर सेवा नियम रूल 5 के तहत कार्रवाई की गई है. जानकारी के अनुसार मौलिक मुख्याध्यापक और टीजीटी अध्यापकों की प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट में केस चल रहा है. इस मामले में इन तीनों अधिकारियों को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया था. लेकिन, ये तीनों ही अधिकारी वहां उपस्थित नहीं हुए. जिसको देखते हुए अधिकारियों पर सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है.
जानकारी के मुताबिक मेवात कैडर की मौलिक मुख्याध्यापक की प्रमोशन लिस्ट जोकि 14 सितंबर 2021 में तैयार की गई थी. इसमें कुछ अन्य कर्मचारी भी 1 जून 2022 को शामिल किए गए थे. जिसके बाद इस सूची को फाइनल किया गया था. वहीं, मेवात कैडर के मौलिक मुख्याध्यापक की वरिष्ठता में गड़बड़ी होने को लेकर एक मौलिक मुख्याध्यापक ने वरिष्ठता सूची को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दे दी थी.
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग से 31 मई तक इसको लेकर जवाब तलब किया था. वहीं, हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के ACS से पूछा था कि गलत सूची तैयार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है. डीईओ परमजीत सिंह चहल ने बताया कि हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए एसीएस ने जिला मौलिक अधिकारी ने इन तीनों अधिकारियों को तलब किया था. एसीएस के आदेशों के बाद भी कोई अधिकारी जांच में शामिल होने नहीं पहुंचा. जिसके बाद इन तीनों अधिकारियों को रूल 5 के तहत सस्पेंड किया गया है.