नूंह: हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को हुई हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान को कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई. जमानत मिलने के बाद उनके वकील जेल पहुंचे. जेल प्रशासन को अंतरिम जमानत के कागज दिखाए गए. इसके बाद मामन खान को जेल से रिहा कर दिया गया. वे सलंबा जेल में 15 सितंबर से बंद थे. उनको 18 अक्टूबर तक जमानत दी गई है. जमानत मिलने के बाद वे कांग्रेस नेता आफताब अहमद से मिलने के लिए गए.
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विधायक मामन खान के वकीलों के मुताबिक पुलिस ने कोर्ट में कहा है कि कांग्रेस विधायक मामन खान का मोबाइल डेटा जांच के लिए भेजा हुआ है. उसकी रिपोर्ट आने में तकरीबन सप्ताह भर का समय लग सकता है. इसके बाद कोर्ट ने अंतरिम जमानत का फैसला किया. मामन खान के खिलाफ नगीना थाने में 137, 148, 149, 150 के मुकदमें दर्ज हैं. दो मुकदमों में बीते शनिवार को जमानत मिल चुकी थी.बाकी दो मुकदमों में मंगलवार को कोर्ट ने जमानत दी. सुबह करीब साढ़े 11 बजे दोनों पक्ष के वकील कोर्ट में पहुंचे थे. इनके बीच कोर्ट में आधे घंटे से अधिक समय तक बहस हुई. तकरीबन 5:15 बजे के आसपास अजय शर्मा की अदालत का फैसला आया.
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ये है पूरा मामला: 31 जुलाई को नूंह में ब्रज मंडल यात्रा के दौरान हिंसा फैल गई थी. इस हिंसक घटना में दो होमगार्ड के जवान समेत 6 लोगों को मौत हुई थी. जबकि 60 से अधिक लोग घायल हुए थे. इसमें उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था. साथ ही कई जगहों पर तोड़फोड़ भी की थी. इस हिंसा में हरियाणा पुलिस ने अब तक 500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है. मामन खान को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.